Online RC Transfer Procedure: सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन तो करना ही पड़ता है, साथ ही कुछ जरूरी दस्तावेज भी हमेशा आपके पास होने जरूरी हैं. इन दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और इंश्योरेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं. इन दस्तावेजों को बनवाने के लिए हमें RTO के कई चक्कर काटने पड़ते हैं. हालांकि अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ऑनरशिप ट्रांसफर जैसी 58 सर्विसेस को आधार सत्यापन के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया है. 


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ऐसे ट्रांसफर होगी RC
ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर के लिए आपको parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा और अपना अकाउंट बनाना होगा. इसके बाद आपको एक फॉर्म भरकर ₹525 की फीस जमा करनी होगी. मंत्रालय ने कहा कि सरकारी दफ्तर में जाए बगैर इस तरह की सेवाओं को संपर्करहित तरीके से उपलब्ध करवाने से नागरिकों का कीमती समय बचेगा और उनका बोझ भी कम होगा. इसके अलावा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) में जाने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आएगी, जिससे कामकाज की प्रभावशीलता बढ़ेगी. 


वे ऑनलाइन सर्विस जिनके लिए नागरिक अपनी इच्छा से आधार सत्यापन करवा सकते उनमें लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना जैसी वो सेवाएं शामिल हैं, जिसमें गाड़ी चलाकर दिखाना आवश्यक नहीं हो. मंत्रालय ने इस संबंध में 16 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया है. जिस व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, वे कोई और पहचान-पत्र दिखाकर इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.


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