Colour Stickers for Vehicles: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि ईंधन के प्रकार को दर्शाने वाले रंग आधारित स्टिकर लगाने का उसका फैसला एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर भी लागू होगा. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने 13 अगस्त 2018 के अपने आदेश को संशोधित करते हुए NCR क्षेत्र में एक अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए सभी वाहनों को इसमें शामिल कर लिया है. 


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पीठ ने कहा कि "यह आदेश एनसीआर (NCR) क्षेत्र के सभी वाहनों के लिए लागू था और 2 अक्टूबर 2018 तक कार्यान्वयन किया जाना था उक्त आदेश के मद्देनजर हम 13 अगस्त 2018 के आदेश को संशोधित करते हैं और निर्देश देते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए वाहनों के संबंध में उक्त आदेश के प्रावधान लागू होंगे और 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद बेचे गए वाहनों के मामले में जो आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हैं. एमवी अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत संबंधित सरकारों द्वारा उन पर कार्रवाई शुरू की जाएगी."


Note: मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के अनुसार बिना पंजीकरण के वाहन चलाने पर जुर्माना या कारावास की सजा दी जा सकती है. 


पीठ ने कहा कि उसके आदेश के अनुसार होलोग्राम आधारित हल्के नीले रंग के स्टिकर पेट्रोल और सीएनजी ईंधन से चलने वाले वाहनों में इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि डीजल से चलने वाले वाहनों पर नारंगी रंग का स्टिकर लगाया जाएगा. 


इसमें कहा गया है कि "जैसा कि हमने 13 अगस्त 2018 के आदेश को संशोधित करते हुए निर्देश दिया है कि एनसीआर राज्यों में पंजीकृत सभी वाहनों के संबंध में उक्त आदेश की आवश्यकता का अनुपालन किया जाएगा. हम संबंधित एनसीआर राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि 1 अप्रैल, 2019 से पहले एनसीआर राज्यों में पंजीकृत वाहनों के संबंध में भी आदेश के प्रावधानों को लागू किया जाए. पीठ ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि एक अप्रैल 2019 से पहले या बाद में एनसीआर राज्यों में पंजीकृत वाहन आदेशों का अनुपालन करें."


Note: एनसीआर राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आते हैं. 


एक महीने की मोहलत
पीठ ने कहा कि जहां तक ​​दिल्ली का सवाल है, वहां एक हलफनामा है, जिसमें कहा गया है कि डीलरों को मूल निर्माताओं द्वारा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) रंग आधारित स्टिकर लगाने के काम के लिए अधिकृत किया गया था. पीठ ने कहा कि "हम एनसीआर राज्यों को आज से एक महीने के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं, जिसमें वे यह सुनिश्चित करेंगे कि 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेचे गए प्रत्येक वाहन उक्त आदेश के प्रावधानों के अनुरूप हों."


17 मार्च तक जमा करें रिपोर्ट 
शीर्ष अदालत ने केंद्र से रंग आधारित स्टिकर से संबंधित आदेशों के अनुपालन के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रिपोर्ट मांगने का निर्देश देते हुए कहा कि "रिपोर्ट संकलित कर 17 मार्च तक या उससे पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए, ताकि 21 मार्च को आवश्यक निर्देश दिए जा सकें."