Car Stolen: बंदूक दिखाकर लूट ली Fortuner कार, ऐसी स्थिति में तुरंत करें ये 3 काम, नुकसान से बच जाएंगे
Things to do after Car Stolen: दिल्ली में बंदूक दिखाकर एक शख्स से उसकी टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) एसयूवी लूट ली. हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप भी ऐसी किसी परिस्थिति में फंस जाएं, यानी आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए.
Car Stolen What to Do: दिल्ली में गाड़ी चोरी होने का ताजा मामला सामने आया है. तीन लोगों ने बंदूक दिखाकर एक शख्स से उसकी टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) एसयूवी लूट ली. घटना शनिवार को दिल्ली के कैंट इलाके में हुई है. जानकारी के मुताबिक, तीन अनजान लोग मोटरसाइकिल पर आए. उन्होंने फॉर्च्यूनर से उतरे शख्स को बंदूक दिखाई और जबरन गाड़ी की चाबी ले ली. इसके बाद वह फॉर्च्यूनर में बैठकर चले गए. यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. इस तरह की घटना किसी के साथ भी हो सकती है. इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप भी ऐसी किसी परिस्थिति में फंस जाएं, यानी आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए.
तुरंत फॉलो करें ये 3 स्टेप्स
1. वाहन चोरी होने पर तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए. आपको अपने नजदीकी पुलिस थाने जाकर इसकी FIR दर्ज करानी चाहिए. अगर आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी तो इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा. इसके अलावा FIR कराने के बाद अगर आपकी कार किसी को नुकसान पहुंचाती है तो इसके जिम्मेदार आप नहीं होंगे.
एक सीलबंद कंटेनर में रखा पेट्रोल एक साल तक स्टोर किया जा सकता है। वहीं, जब इसे गाड़ी की टंकियों में भरा जाता है तो 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इसे 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं, 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यह तीन महीने तक खराब नहीं होता है।
2. गाड़ी की FIR होने के बाद आपको कार बीमा कंपनी को कोर चोरी होने की सूचना देनी होगी. दरअसल कई बीमा कम्पनियां चोरी की सूचना देरी से दिए जाने को आधार बनाकर क्लेम देने से बचना चाहती हैं. इसलिए दूसरा स्टेप भी आपको तुरंत लेना होगा.
3. तीसरा स्टेप है चोरी की जानकारी अपने इलाके की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTO) को देनी. यह एक जरूरी कदम है क्योंकि आपके वाहन के मालिकाना हक में किसी भी प्रकार के गलत कदम से आपका बचाव होगा.
इन कागजों की पड़ेगी जरूरत
- चोरी की FIR कॉपी
- RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- वाहन मालिक का आधार कार्ड या पहचान-पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
- लोन एग्रीमेंट की कॉपी
- इंश्योरंस की कॉपी
- कोर्ट के आदेश की कॉपी, जिसमें यह लिखा होगा की पुलिस ने गाड़ी को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी खोजी नहीं जा सकी.
- गाड़ी की दोनों चाबी
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