Motor Vehicle Act in Hindi: सड़क पर किसी भी प्रकार का वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है. ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस आपसे भारी जुर्माना वसूल सकती है. इसके अलावा नियम तोड़ना आपकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है. नियम का उल्लंघन रोकने के लिए जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है. हालांकि आपने अक्सर देखा होगा कि कई पुलिस वाले आपकी बाइक या कार की चाबी निकाल लेते हैं. ऐसा वो इसलिए करते होंगे कि कहीं आप भाग न जाएं. लेकिन क्या ऐसा करने का उन्हें अधिकार है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब


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भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार, केवल एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) के रैंक का यातायात पुलिस कर्मी ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए आप पर जुर्माना लगा सकता है. एएसआई, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पास आपको मौके पर जुर्माना लगाने का अधिकार है, और ट्रैफिक कांस्टेबल केवल उनकी सहायता के लिए मौजूद हैं. लेकिन उनके पास आपके वाहन से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है. 


जब ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो इन बातों का रखें ध्यान
1. यातायात पुलिस कर्मियों के पास जुर्माना लगाने के लिए चालान बुक या ई-चालान मशीन होनी चाहिए. इनमें से किसी भी चीज के बिना वे आप पर जुर्माना नहीं लगा सकते।


2. यातायात पुलिस को वर्दी में होना चाहिए, जिसपर उनका नाम लिखा हो. अगर पुलिस कर्मी सामन्य कपड़ों में है, तो आप उनसे पहचान प्रमाण देने के लिए कह सकते हैं.


3. एक ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल केवल 100 रुपये का अधिकतम जुर्माना लगा सकता है. केवल एक एएसआई या एक एसआई 100 रुपये से अधिक का जुर्माना लगा सकता है.


4. अगर कोई यातायात पुलिस कर्मी आपकी कार से चाबी निकालता है, तो आपको वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए और निकटतम पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ अधिकारी को दिखाकर शिकायत करने का पूरा अधिकार है. 


5. ड्राइविंग करते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना चाहिए. आपकी कार के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पेपर की कॉपी भी वहां होनी चाहिए. इसके अलावा अगर चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप किसी वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं.


6. यदि आपके पास मौके पर जुर्माना राशि नहीं है, तो आप इसे बाद में जमा कर सकते हैं. ऐसे में कोर्ट चालान जारी किया जाता है जिसे कोर्ट में चुकाना पड़ता है. इस दौरान ट्रैफिक पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने कब्जे में ले लेती है.


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