New Traffic Rules: क्या आपने भी तो बाइक में नहीं कर रखी ये 3 गलतियां? पुलिस काट रही 25 हजार का चालान, गाड़ी भी होगी सीज
Traffic Rules for Car-Bike: देश में वाहन चोरी और एक्सिडेंट के मामले बढ़ते देख राज्यों की ट्रैफिक पुलिस ने अब सख्ती बढ़ा दी है. वे 3 खास गलती करने वाले बाइक सवारों पर 25 हजार रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोंकते हुए उनकी मोटरसाइकल सीज कर रही हैं.
New Traffic Rules for Bike: अगर आप भी बाइक या गाड़ी में मॉडिफिकेशन करके चलाने का शौक रखते हैं तो अलर्ट हो जाएं. आपका यह शौक जेब ढीली कर सकता है. ट्रैफिक पुलिस ऐसी मॉडिफाइड बाइकों पर 25 हजार रुपये तक का भारी भरकम चालान ठोक रही हैं. साथ ही चालान न भर पाने पर ऐसी बाइकों को सीज करके थानों में बंद कर रही हैं.
सरकार कर चुकी है नियमों में बदलाव
असल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल में नियमों में बदलाव कर ट्रैफिक उल्लंघन पर जु्र्माने की राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपये तक कर दिया है. आज हम आपको 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो अगर आपने अपनी बाइक (New Traffic Rules for Bike) में कर रखी हैं तो तुरंत हटवा लीजिए. ऐसा न करने पर भारी-भारी भरकम जुर्माना भुगतने में देर नहीं लगेगी. साथ ही आपकी बाइक भी सीज हो सकती है.
बाइक के डिजाइन को मॉडिफाई करना
अगर आपने किसी भी नई या पुरानी बाइक में कुछ चीजें जुड़वाकर उसे मॉडिफाई (New Traffic Rules for Bike) करवा रखा तो आप खतरे में हैं. मोटर वाहन एक्ट के मुताबिक बाइक-कार या किसी भी मोटर चालित वाहन के डिजाइन में बदलाव करना पूरी तरह गैर-कानून है. यहां तक कि आप इन गाड़ियों का कलर तक चेंज नहीं कर सकते. ऐसा करने पर आप पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है.
साइलेंसर की आवाज चेंज करवाना
कई लोग सड़क पर अपना दबदबा दिखाने के लिए बाइकों (New Traffic Rules for Bike) का साइलेंसर चेंज करवा लेतें. इन मॉडिफाइड साइलेंसर से ज्यादा तेज आवाज निकलती है. खासकर बुलेट चलाने वाले काफी लोग इस तरह के बदलाव करवाते हैं, जिससे उनकी मोटरसाइकल के साइलेंसर से ज्यादा आवाज निकल सके. ऐसा करना गैर-कानूनी है और इस पर 25 हजार रुपये तक का चालान भुगतना पड़ सकता है.
फैंसी नंबर प्लेट लगाकर घूमना
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देशभर सभी वाहनों (New Traffic Rules for Bike) पर एक कलर-कोडेड प्लेट के साथ एक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर चुका है. HSRP नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 5 हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक की पैनल्टी देनी पड़ सकती है. यह पैनल्टी न देने पर ट्रैफिक पुलिस आपकी बाइक को जब चाहे सीज कर सकती है.
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