7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को दीवाली पर बड़ा तोहफा, 1 महीने की सैलरी के बराबर मिलेगा बोनस, आदेश जारी
Diwali Bonus to Central Government employees: हाल ही में बढ़ाए गए महंगाई भत्ते के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी आई है. वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली पर 1 महीने की सैलरी के बराबर एड-हॉक बोनस का ऐलान किया है. आइये जानते हैं किसे मिलेगा इसका लाभ.
Non-Productivity Linked Bonus Central Government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र के कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (ad-hoc Bonus) दिया जाएगा. इसमें केंद्र सरकार के ग्रुप C और ग्रुप B कैटेगरी के कर्मचारी शामिल हैं.
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिजनेस के अनुसार, ग्रुप B और ग्रुप C में आने वाले केंद्र सरकार के उन non-gazetted employees को भी बोनस दिया जाएगा. आपको बता दें कि ये वो कर्मचारी हैं, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम में नहीं आते. इतना ही नहीं, ad-hoc Bonus का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (paramilitary forces) के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा. इसके अलावा अस्थाई कर्मचारियों (Temporary workers) को भी इसका लाभ मिलेगा.
कैसे तय होगा एड-हॉकबोनस?
गौरतलब है कि कर्मचारियों की ऐवरेज सैलरी, गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार, जो भी कम हो, उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है. यानी कर्मचारियों का 30 दिनों का मासिक बोनस करीब एक महीने की सैलरी के बराबर होगा. आइये उदाहरण से समझते हैं कि र्कामचारियों के बोनस को कैसे जोड़ा जाएगा. अगर किसी कर्मचारी को 7000 रुपये मिल रहे हैं, तो कैलकुलेशन के हिसाब से 7000*30/30.4= 6907.89 रुपये (6908 रुपये) बनेगा.
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
- सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इसका फायदा बस केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को ही मिलेगा, जो 31 मार्च 2021 को सर्विस में रहे हैं.
- साल 2020-21 के दौरान कम से कम छह महीने तक लगातार ड्यूटी दी है.
- एडहॉक बेस पर नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को भी ये बोनस मिलेगा, लेकिन इस बीच सर्विस में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए.
- ऐसे कर्मचारी जो, 31 मार्च 2022 को या उससे पहले सेवा से बाहर हो गए, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो या सेवानिवृत हुए हों, उसे स्पेशल केस माना जाएगा.
- जो अमान्य तरीके से मेडिकल आधार पर 31 मार्च से पहले रिटायर हो गए या दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष में छह माह तक नियमित ड्यूटी की हैं उन्हें एड-हॉक बोनस मिलेगा.
- संबंधित कर्मचारी की नियमित सेवा की निकटवर्ती संख्या को आधार बनाकर 'प्रो राटा बेसिस' पर बोनस तय होगा.