7th Pay Commission के इस अपडेट को जान लें, Children Education Allowance को लेकर बिल्कुल भी न करें ये काम
DA Hike: डीए बढ़ोतरी की उम्मीद सरकारी कर्मचारियों को रहती है. वहीं अब उम्मीद है कि कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है. सरकार मौजूदा डीए दर में इजाफा कर सकती है.
7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance) और छात्रावास सब्सिडी के लिए अपने प्रतिपूर्ति दावे सीधे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को भेजने के बजाय अपने स्वयं के विभागों में ही जमा करने चाहिए. कुछ केंद्र सरकार के कर्मचारी CEA के लिए अपने प्रतिपूर्ति दावे सीधे डीओपीटी को जमा कर रहे हैं. कार्मिक विभाग ने सभी कर्मचारियों से ऐसे दावे उस कार्यालय/विभाग में जमा करने को कहा है, जिसमें वे सेवारत हैं या यदि कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो तो उन्होंने अंतिम बार सेवा की थी.
सातवां वेतन आयोग
डीओपीटी ने 25 अगस्त 2023 को एक ज्ञापन में कहा, "यह देखा गया है कि कुछ सरकारी कर्मचारी अपने बाल शिक्षा भत्ते के दावे अपने संबंधित कार्यालय/विभाग में जमा करने के बजाय इस विभाग को प्रतिपूर्ति के लिए जमा कर रहे हैं. प्रत्येक मामले में सरकारी कर्मचारी के निधन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में, बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी का दावा उस कार्यालय/विभाग में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां कर्मचारी सेवा कर रहा है या अंतिम बार सेवा की थी.”
बाल शिक्षा भत्ता
डीओपीटी ने आगे कहा कि जिन मंत्रालयों/विभागों में ई-एचआरएमएस चालू है, वहां सरकारी कर्मचारी केवल ई-एचआरएमएस के माध्यम से सीईए का दावा करेंगे. इसने उन मंत्रालयों/विभागों से भी अनुरोध किया जहां ई-एचआरएमएस अभी तक चालू नहीं है, वे जल्द से जल्द ई-एचआरएमएस लागू करें. इस महीने की शुरुआत में डीओपीटी ने अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के पात्र सदस्यों के लिए नए चाइल्डकैअर अवकाश नियमों को अधिसूचित किया था.
महंगाई भत्ता
संशोधित नियमों के अनुसार पात्र एआईएस सदस्य अपने अधिकतम दो सबसे बड़े बच्चों की देखभाल के लिए अपनी पूरी सेवा में 2 साल तक की कुल अवधि के लिए सवैतनिक छुट्टियां प्राप्त कर सकते हैं. इस बीच केंद्र सरकार के कर्मचारी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होने वाली संशोधित महंगाई भत्ता (डीए) दर की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं.