Income Tax Return: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. वर्तमान आयकर कानूनों के अनुसार व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. 31 जुलाई 2022 आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख उन टैक्सपेयर्स पर लागू होती है, जिनके अकाउंट का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है.


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ये है आखिरी तारीख


वहीं व्यक्तिगत आयकरदाताओं को 31 जुलाई तक इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है. अगर इसके बाद इनकम टैक्स दाखिल करते हैं तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है. अगर किसी की उम्र 60 साल से कम है और उसकी इनकम सालाना 2.5 रुपये से कम है तो ऐसे लोगों को टैक्स नहीं देना होता लेकिन फिर भी ऐसे लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर इनकम टैक्सेबल ना हो तो भी इनकम टैक्स दाखिल किया जा सकता है.


दस्तावेज रखें अपने पास


वहीं बता दें कि आयकर फाइलिंग प्रक्रिया के लिए आपको आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कोई दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है. यह एक प्रक्रिया है जिसमें दस्तावेज अपलोड नहीं करने होते हैं. हालांकि निर्धारित अधिकारी के जरिए किसी भी पूछताछ के मामले में दस्तावेज और प्रमाण पत्र अपने पास होने चाहिए ताकी किसी भी कार्रवाई से बचा सके.


ITR भरने के फायदे
- लोन लेने में आसानी.
- कर सकते हैं टीडीएस क्लेम.
- आईटीआर कॉपी लोन या क्रेडिट कार्ड के आवेदन के लिए दस्तावेज के रूप में हो सकता है इस्तेमाल.
- वीजा आवेदन की प्रक्रिया हो सकती है आसान.
- आय का सबूत दिखाने के लिए आता है काम.
- पहचान दिखाने के काम भी आता है ITR.
- पेनेल्टी से बचा जा सकता है.
- कैपिटल गेन का नुकसान हो सकता है कवर.
- घाटा या संपत्ति को नुकसान भी दर्शा सकते हैं.


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