SIM Card Decision: केंद्र सरकार (Central Government) ने आज सिम कार्ड (SIM Card) को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है. इस समय देशभर में साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको रोकने के लिए आज केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने देशभर के करीब  67,000 सिम कार्ड डीलर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है. इसके साथ ही धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) अनिवार्य कर दिया है. 


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नहीं मिलेंगे थोक में कनेक्शन
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है और थोक में ‘कनेक्शन’ देने का प्रावधान अब बंद कर दिया गया है.


52 लाख मोबाइल कनेक्शन किए बंद
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं. 67,000 डीलर का नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया है. मई, 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं.


इन लोगों पर लगेगा 10 लाख का जुर्माना
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि व्हॉट्सएप ने खुद से करीब 66,000 खातों को ब्लॉक कर दिया है जो धोखाधड़ी के कृत्यों में शामिल थे. उन्होंने कहा है कि अब हमने धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सिम कार्ड डीलर का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.


मिलेगा पुलिस वेरिफिकेशन का समय
मंत्री ने कहा कि 10 लाख सिम डीलर हैं और उन्हें पुलिस सत्यापन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने थोक में ‘कनेक्शन’ देने की सेवा को भी बंद कर दिया है. इसके स्थान पर व्यावसायिक कनेक्शन की एक नई अवधारणा पेश की जाएगी.


KYC होगी जरूरी
वैष्णव ने कहा है कि इसके अलावा व्यवसायों का केवाईसी (KYC) और सिम लेने वाले व्यक्ति का भी केवाईसी किया जाएगा. केवाईसी के जरिये किसी संस्थान या निवेशक की पहचान और पते को प्रमाणित करने में मदद मिलती है.


इनपुट - भाषा एजेंसी