Traffic Challan: आजकल ट्रैफिक नियम काफी सख्त हैं और जरा-सी चूक पर भी ट्रैफिक चालान कट जाता है. ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर लोगों को चालान भरना पड़ता है. वहीं अगर आपकी गाड़ी का चालान कटा हुआ है और अभी तक चालान नहीं भरा है तो अब उसकी तारीख नजदीक आ गई है. आपकी गाड़ी का अगर चालान कट गया है तो उसे सेटल करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर राष्ट्रीय लोक अदालत 2023 का आयोजन कर रही है. यदि आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी गाड़ी के नंबर पर चालान जारी किया गया है तो आप जिला मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और जुर्माना राशि में कमी या चालान की छूट का अनुरोध कर सकते हैं. 


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चाहे वह प्रदूषण हो, बीमा हो, लाल बत्ती क्रॉस करना हो, सीट बेल्ट न बांधने को लेकर हो, तेज गति से गाड़ी चलाना हो या कोई अन्य समान उल्लंघन हो... उल्लंघनकर्ता अदालत में उपस्थित हो सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि जुर्माना राशि कम की जाए या पूरा चालान माफ किया जाए. इसके लिए आपको केवल ई-चालान डाउनलोड करना है और निपटान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में जाना है. बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को है. ध्यान रहे कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जाने के लिए आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी.


राष्ट्रीय लोक अदालत 2023 के लिए ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग


1. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट पर अपने चालान को लेकर बुकिंग करें.


2. नोटिस का प्रिंटआउट डाउनलोड करें.


3. न्यायालय परिसर को डाउनलोड की गई अधिसूचना शीट पर निर्दिष्ट किया जाएगा.


4. निर्दिष्ट तारीख और समय पर निर्धारित न्यायालय में उपस्थित हों.


5. मजिस्ट्रेट के सामने चालान पेश करें और इसी तरह जुर्माने में कमी या छूट का अनुरोध करें.


एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 1.79 करोड़ से अधिक ई-चालान लंबित हैं. इन चालानों में कैमरा के जरिए पकड़े गए उल्लंघन और सड़क पर अधिकारियों के जरिए पकड़े गए दोनों उल्लंघन शामिल हैं. दिल्ली पुलिस ने यह भी घोषित किया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुली रहेगी. जिन उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 31 अक्टूबर, 2022 से पहले चालान जारी किए गए हैं, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा.


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