नई दिल्ली: New Rules from October 1: आज से देश में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं. हालांकि हर महीने की पहली तारीख को कोई न कोई बदलाव होता है, जिससे आम आदमी पर असर पड़े लेकिन आज से कई नए नियम लागू हो रहे हैं. नए लागू होने वाले ज्यादातर नियम या बदलाव रुपये-पैसों के लेनदेन और शेयर बाजार में ट्रेडिंग से जुड़े हैं. आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से लागू हो रहे इन बदलावों के बारे में.


इन बैंकों की चेक बुक हो गई इनवैलिड


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1 अक्टूबर यानी आज से से 3 बड़े बैंकों की सभी चेकबुक अमान्य हो गई. सभी बैंकों के ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत अपनी शाखा में जाएं और नए चेक बुक के लिए आवेदन करें.1 अक्टूबर से इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank), ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) की चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड हो गई है. 


ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) का विलय पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुआ था, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ है.


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बदल गए ऑटो डेबिट पेमेंट के नियम 


RBI ने देश में डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के मकसद से Additional Factor Authentication (AFA) का लागू करने का निर्देश दिया गया है. रेकरिंग ऑनलाइन पेमेंट में ग्राहकों के हितों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और साथ ही उन्हें फ्रॉड से बचाने के मकसद से AFA का इस्तेमाल करते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन IBA की अपील को देखते हुए इसे लागू करने के लिए डेडलाइन को 31 मार्च 2021 से बढ़ा कर 30 सितंबर कर दिया था, ताकि बैंक इस फ्रेमवर्क को लागू करने की पूरी तैयारी कर सकें. आज 1 अक्टूबर से इसके नए नियम लागू हो गए हैं. 


1 अक्टूबर से बदल गए पेंशन के नियम


पेंशन पाने वालों के लिए जरूरी खबर है. दरअसल, 1 अक्टूबर, 2021 यानी आज से पेंशन का नया नियम लागू हो गया है. पेंशनर्स इस नियम को मानना बेहद जरूरी होगा. अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर यानी कि JPC में जमा कराए जा सकेंगे.


ऐसे पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, वे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं. 80 साल से नीचे के पेंशनर्स 1 नवंबर से 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे. 


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रेलवे ला रहा है नई समय सारणी 


एक अक्टूबर से प्रयागराज मंडल के तमाम रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों के समय में भी बदलाव हो गया है. पिछले वर्ष मई माह से रेलवे स्पेशल और फेस्टिवल ट्रेनों का ही संचालन कर रहा है. नई समय सारिणी लागू होने के बाद इन ट्रेनों से स्पेशल और फेस्टिवल ट्रेन का दर्जा हट जाएगा. पिछले साल लॉक डाउन के बाद रेलवे ने सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया था. तब से अब तक सभी राजधानी एक्सप्रेस को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया गया.


1 अक्टूबर से डीमैट अकाउंट के नए नियम


सेबी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, एक अक्टूबर से नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने वालों को नॉमिनेशन का भी ऑप्शन दिया जाएगा, हालांकि ये सिर्फ एक विकल्प होगा, नॉमिनेट किए बगैर भी ट्रेडिंग अकाउंट खोला जा सकता है. सेबी ने नॉमिनेशन फॉर्म का एक फॉरमेट जारी किया है. अगर कोई निवेशक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते वक्त नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है तो उसे ये जानकारी सेबी को देनी होगी.


फूड बिजनेस में सख्ती


आज से यानी 1 अक्टूबर से खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नकद रसीद या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. अगर किसी कारोबारी ने FSSAI के इस नियम को फॉलो नहीं किया गया तो उसका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है.


रसोई गैस हुई महंगी 


महीने के पहले ही दिन महंगाई का बड़ा झटका लगा है. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है. लेकिन घरेलू रसोई गैस की कीमत अभी स्थिर है. यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कामर्शियल सिलेंडर में हुई है. इसके बाद, अब दिल्ली में 19 किलो वाला कामर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1693 रुपये से बढ़कर 1736.50 रुपये का हो गया है. वहीं, नॉन-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपये पर ही स्थिर है


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