31 मार्च तक निपटा लें ये 6 बेहद जरूरी काम, नहीं तो लग सकती है पेनल्टी, 1 अप्रैल से बदलेंगे कई नियम
1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है, 31 मार्च तक आपको अपने पैसों और टैक्स से जुड़े काम निपटाने होते हैं.
नई दिल्ली: 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है, 31 मार्च तक आपको अपने पैसों और टैक्स से जुड़े काम निपटाने होते हैं. हालांकि ये तो हर साल का सामान्य रूटीन है, लेकिन इस साल 1 अप्रैल से कई बदलाव आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट 2021 में किया था. आपको 1 अप्रैल से पहले पहले बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे निपटाना होगा, नहीं तो लेट फीस और पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है और कई स्कीम का फायदा लेने से भी चूक सकते हैं. तो नोट करते जाइए और और निपटाते जाइए.
1. PAN-Aadhaar लिंक करना होगा
कई बार डेडलाइन बढ़ाने के बाद अब सरकार PAN कार्ड और Aadhaar को लिंक करने की तारीख नहीं बढ़ाएगी. इसलिए बेहतर होगा आप ये काम आज ही निपटा दें, 31 मार्च इसकी आखिरी तारीख है. अगर आप PAN कार्ड और Aadhaar को लिंक नहीं करते हैं तो आपको PAN कार्ड 'Inoperative' हो जाएगा. ऐसे में आप पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10,000 रुपये की पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है.
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2. PPF और NPS अकाउंट में योगदान
अगर आप PPF या NPS में निवेश करते हैं और इस साल आपने अबतक इसमें कुछ भी निवेश नहीं किया है तो फटाफट कर डालिए, नहीं तो आपका अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है. PPF और NPS खातों को चालू रखने के लिए इसमें सालाना 500 रुपये का निवेश जरूरी होता है. बेहतर होगा आप इसे 31 मार्च तक कर डालें.
3. रिवाइज्ड ITR दाखिल करें
अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने में हीं कोई गलती या चूक हो गई है तो आपके पास 31 मार्च तक ही मौका है कि आप रिवाइज्ड ITR जमा कर सकें. आप वित्त वर्ष 2019-20 का Delayed income tax return दाखिल कर सकते हैं. अगर आपने 31 मार्च 2021 तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको 10,000 रुपये की लेट फीस चुकानी पड़ेगी. अगर आपकी सालाना कमाई 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1000 रुपये लेट फीस लगेगी.
4. पिछली कंपनी की सैलरी की जानकारी
अगर आपने मौजूदा वित्त वर्ष में एक कंपनी को छोड़कर कोई दूसरी नई कंपनी ज्वाइन की है, तो आपको नई कंपनी में पुरानी कंपनी से मिलने वाली सैलरी की जानकारी देनी होगी. इससे नई कंपनी आपके सही टैक्स का आंकलन कर पाएगी. ये काम भी आपको 31 मार्च तक निपटा लेना है.
5. LTC कैश वाउचर स्कीम बिल
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को Leave Travel Concession Cash Voucher (LTC) का बिल जमा 31 मार्च 2021 तक जमा करना होगा. अगर बिल समय पर नहीं जमा किया गया तो सरकार की ओर से दी जाने वाली टैक्स सुविधाएं नहीं मिलेंगी. सरकार ने इसका एक फॉर्मेट तय किया, इसी फॉर्मेट में ये बिल जमा करना होगा, जिसमें GST अमाउंट और नंबर भी लिखा होना चाहिए. सरकार ने कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के मकसद से अक्टूबर 2020 में इस स्कीम का ऐलान किया था.
6. विलय के बाद बैंक से नया चेकबुक लें
अगर आपका खाता Dena Bank, Vijaya Bank, Corporation Bank, Andhra Bank, Oriental Bank of Commerce, United Bank of India और Allahabad Bank में है, तो जिस बैंक में आपके बैंक का विलय हुआ है उसमें जाएं और नया चेकबुक के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि इन बैंकों के चेकबुक 1 अप्रैल से काम नहीं करेंगे.
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