Diwali 2023: दिवाली का त्योहार आ रहा है. दिवाली का त्योहार लोग खुशियां बांटने के लिए मनाते हैं. वहीं इस दौरान लोग एक-दूसरे को काफी गिफ्ट्स भी बांटते हैं. साथ ही मिठाई भी लोग एक दूसरे को काफी बांटते हैं. दिवाली के मौके पर लोगों के पास कुछ गिफ्ट्स भी आते हैं. इस दौरान लोगों को हर किसी के गिफ्ट को लेने से पहले भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार बड़े और महंगे गिफ्ट लेने पर लेने के देने भी पड़ सकते हैं.


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इनकम टैक्स


इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अगर कोई गिफ्ट रिलेटिव्स से मिलते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है. हालांकि अगर कोई गिफ्ट किसी अन्य इंसान से मिले, जिसकी कीमत 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो उस पर टैक्स देना होगा. आईटीआर में इस तरह के गिफ्ट को Income From Other Sources के तहत बताना होगा.


इन लोगों को माना जाएगा रिलेटिव्स-


- पति/पत्नी
- भाई-बहन
- पति या पत्नी के भाई-बहन
- माता-पिता के भाई-बहन
- वंशज
- पति/पत्नी का वंशज


इन स्पेशल कार्यक्रम में मिला गिफ्ट माना जाएगा टैक्स फ्री


- शादी
- वसीयत के मुताबिक दी गई चीज
- विरासत में मिली चीज
- स्थानीय प्रशासन से मिला गिफ्ट
- धारा 10(23) के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान से मिला गिफ्ट
- धर्मार्थ संस्था से मिला गिफ्ट


वहीं इन स्पेशल कार्यक्रम में दिवाली शामिल नहीं है. ऐसे में दिवाली के मौके पर या ऊपर बताए गए कार्यक्रमों से अलग अगर रिलेटिव्स के अलावा कोई शख्स आपको गिफ्ट देता है, जिसकी कीमत 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो उस पर टैक्स चुकाना होगा.