Mutual Fund: ELSS फंड में इंवेस्ट करते वक्त ध्यान रखें ये 8 बातें, वरना पैसों को लेकर हो सकती है समस्या
ELSS Mutual Fund: निवेश किया जाता है तो यह सोचकर ही किया जाता है कि उनकी वेल्थ में इजाफा होगा. वहीं जैसे-जैसे वेल्थ में इजाफा होता है, वैसे ही टैक्स भी लोगों को चुकाना पड़ता है. वहीं अगर निवेश के जरिए पैसा भी बनाया जाए और टैक्स भी बचाया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा.
Investment Tips: निवेश किया जाता है तो यह सोचकर ही किया जाता है कि उनकी वेल्थ में इजाफा होगा. वहीं जैसे-जैसे वेल्थ में इजाफा होता है, वैसे ही टैक्स भी लोगों को चुकाना पड़ता है. वहीं अगर निवेश के जरिए पैसा भी बनाया जाए और टैक्स भी बचाया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा. इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स (ELSS) एक ऐसा निवेश है जो आपको इन लक्ष्यों को हासिल करने मे मदद करता है.
ELSS Investment
ELSS एक इक्विटी फंड है जो उच्च रिटर्न प्रदान करता है और टैक्स बचाने में मदद करता है. आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत, आप अपने ELSS निवेश के माध्यम से एक वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट का लाभ उठा सकते हैं.
Tax Saving Fund
इसके अलावा, योजना आम तौर पर महंगाई से निपटने और जोखिम-समायोजित रिटर्न प्रदान करती है, जो लगभग अन्य इक्विटी योजनाओं के बराबर हैं. ये कुछ विशेषताएं हैं जो ELSS को सबसे कुशल टैक्स सेविंग निवेश विकल्पों में से एक बनाती हैं. वहीं ELSS में निवेश करते वक्त आठ बातों का ध्यान रखना चाहिए.
इन आठ बातों का रखें ध्यान
- Lock-in period
- Investment Limit
- Systematic investment
- Lump sum investment
- Top-up option available
- Diversification and risk mitigation
- Taxes on capital gains from ELSS
- How to select the right ELSS fund
ELSS Mutual Fund में निवेश करते वक्त इन आठ बातों को ध्यान में रखकर निवेश करने से काफी बेनेफिट्स मिल सकते हैं. वहीं निवेश के साथ ही टैक्स में बचत का लाभ भी उठाया जा सकता है.
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