EPF से निकाल रहे पैसा, लेकिन क्लेम हो रहा रिजेक्ट; तो इन बातों का रखें ध्यान
क्या आप भी EPF से पैसा निकालने का प्लान बना रहे हैं? कर्मचारी भविष्य निधि योजना को सरकार की तरफ से चलाया जाता है. EPF खाते में हर महीने निश्चित राशि ट्रांसफर की जाती है. आप पैसों की जरूरत पड़ने पर इस राशि को निकाल सकते हैं.
क्या आप भी EPF से पैसा निकालने का प्लान बना रहे हैं? कर्मचारी भविष्य निधि योजना को सरकार की तरफ से चलाया जाता है. EPF खाते में हर महीने निश्चित राशि ट्रांसफर की जाती है. आप पैसों की जरूरत पड़ने पर इस राशि को निकाल सकते हैं. लेकिन कई बार हमलोग देखते हैं कि क्लेम करने के बाद भी हमें पैसा नहीं मिल पाता है. क्या आप जानते हैं कि किन कारणों से आपके ईपीएफ का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
EPF क्लेम रिजेक्ट होने के कई कारण होते हैं. आइए आपको बताते हैं कि प्रमुख कारण क्या हैं?
KYC डॉक्युमेंट का सही न होना
अगर आपकी केवाईसी पूरी नहीं है या फिर आपके डॉक्युमेंट सही नहीं है. इस स्थिति में सरकार की तरफ से आपका EPF क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. अगर आपके केवाईसी डॉक्युमेंट वैलिड नहीं है तो आप EPF का पैसा नहीं निकाल सकते हैं.
आधार कार्ड-यूएएन से लिंक न होने पर
इसके अलावा अगर आपका आधार कार्ड-यूएएन से लिंक नहीं होता है तो इस स्थिति में भी आपका EPF क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. पैसा निकालने से पहले आपको अपने आधार को यूएएन से लिंक कराना जरूरी होता है.
सभी नियमों का करना होगा पालन
इसके अलावा अगर आप विदड्रॉल नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. पेंशन की कुल राशि पर क्लेम करने से पहले आपको कम से कम 6 महीने तक रोजगार बनाए रखना होगा. इसके अलावा फॉर्म फिल करने से पहले भी सभी बातों का ध्यान रखना काफी जरूरी है. आपको सही फॉर्म फिल करना होगा.
जानकारी मैच न होना
इसके अलावा अगर आपकी तरफ से दी हुई जानकारी मैच नहीं होती है या वैलिड नहीं होती है. तो इस स्थिति में भी आपका क्लेम कैंसिल हो जाएगा. EPF डेटाबेस में रजिस्टर्ड डिटेल्स से मैच होना जरूरी है. आपकी पर्सनल डीटेल्स, जैसे नाम, जन्म तिथि और EPF खाता संख्या सभी कुछ मैच होना जरूरी है.