Passport में नाम के साथ है ये दिक्कत तो होगी भारी परेशानी, इस देश में नहीं मिलेगी एंट्री
Booking Flights: अगर पासपोर्ट में नाम में कोई मिस्टेक है तो लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पासपोर्ट को लेकर नए दिशानिर्देश दिए हैं, जिनको भारतीयों को जानना काफी जरूरी है.
Cheap Flights: पासपोर्ट हर उस शख्स के पास होना जरूरी है, जिसे एक देश से दूसरे देश में यात्रा करनी होती है. हालांकि कई बार पासपोर्ट (Passport) की छोटी-सी मिस्टेक भी काफी परेशानी खड़ी कर सकती है. वहीं अगर पासपोर्ट में नाम में कोई मिस्टेक है तो लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पासपोर्ट को लेकर नए दिशानिर्देश दिए हैं, जिनको भारतीयों को जानना काफी जरूरी है. संयुक्त अरब अमीरात के जरिए पासपोर्ट को लेकर दिए गए दिशानिर्देश भारतीयों पर काफी असर करने वाले हैं.
प्रवेश पर रोक
दरअसल, संयुक्त अरब अमीरात के नए दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय पासपोर्ट पर पूरे नाम के बिना यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. इसका मतलब है कि अगर किसी भारतीय नागरिक को UAE जाना है तो उसके पासपोर्ट पर अपना पूरा नाम लिखा होना चाहिए. इस मामले को लेकर एयर इंडिया और एआई एक्सप्रेस ने एक संयुक्त सर्कुलर भी जारी किया है.
पूरा नाम हो
सर्कुलर में सूचित किया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात में आने के लिए एक ही नाम वाले किसी भी पासपोर्ट धारक को एंट्री नहीं दी जाएगी. एयर इंडिया की वेबसाइट पर एक सर्कुलर में कहा गया है, "किसी भी पासपोर्ट धारक का एक ही नाम (शब्द) या तो सरनेम या दिए गए नाम को यूएई इमिग्रेशन के जरिए स्वीकार नहीं किया जाएगा और यात्री को आईएनएडी माना जाएगा."
INAD
एयर इंडिया के सर्कुलर में कहा गया है एक ही शब्द के नाम से बने पासपोर्ट वालों को वीजा जारी नहीं किया जाएगा और अगर वीजा पहले जारी किया गया था, तो वह इमिग्रेशन के जरिए आईएनएडी होगा. INAD का अर्थ है 'अस्वीकार्य यात्री'. INAD एक विमानन शब्द है, जिसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें उस देश में प्रवेश की अनुमति नहीं है जहां वे यात्रा करना चाहते हैं.
किन लोगों पर लागू होना नियम
वहीं सर्कुलर में कहा गया है कि जिन यात्रियों की पहचान INAD के रूप में की गई है, उन्हें एयरलाइन के जरिए उनके देश वापस ले जाया जाता है. हालांकि नया नियम केवल यात्रा वीजा/आगमन/रोजगार पर वीजा और अस्थायी वीजा वाले यात्रियों पर लागू होता है और मौजूदा यूएई निवासी कार्ड धारकों पर लागू नहीं होता है.
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