नई दिल्लीः आगामी 1 जुलाई से एटीएम पर कैश निकासी करने से पहले अपने बैंक के नए नियमों को एक बार फिर से पढ़ लें. ऐसा इसलिए क्योंकि 30 जून के बाद संभवतः एटीएम से मुफ्त असीमित कैश निकासी का नियम पूरी तरह से खत्म हो जाए. हो सकता है महीने में एटीएम पर ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर आपको एक्सट्रा चार्ज भी देना पड़ सकता है. 


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सरकार ने कोरोना महामारी के चलते बैंकों के एटीएम से होने वाली कैश निकासी के नियमों में छूट दी थी. इसके बाद 30 जून तक कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक के एटीएम से असीमित मुफ्त निकासी कर सकता है. हालांकि अगर सरकार इसको अगर आगे बढ़ाती है तो फिर ये नियम लागू रहेगा. वर्ना बैंक लॉकडाउन से पहले वाले नियमों को लागू कर देगी. 


एसबीआई के ग्राहकों के लिए ये होगा नियम
1 जुलाई से भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए लॉकडाउन से पहले के नियम फिर से लागू हो जाएंगे. बैंक की वेबसाइट के अनुसार मेट्रो शहरों में बचत खाता धारकों को हर महीने 8 मुफ्त ट्रांजेक्शन करने को मिलेंगे. इनमें से पांच बैंक के एटीएम पर और तीन अन्य बैंकों के एटीएम पर हो सकेंगे.


वहीं नॉन-मेट्रो शहरों में रहने वाले ग्राहकों को हर माह 10 मुफ्त एटीएम ट्रांजेक्शन करने को मिलेंगे. इनमें पांच ट्रांजेक्शन बैंक के एटीएम पर और पांच अन्य बैंकों के एटीएम पर हो सकते हैं. इससे ज्यादा हर महीने ट्रांजेक्शन करने पर बैंक कैश निकासी के लिए 20 रुपये +जीएसटी और नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए 8 रुपये +जीएसटी वसूलती है. जीएसटी की दर 18 फीसदी है. 


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