केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न और पैन-आधार से जुड़ी कई सारी डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है.
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नई दिल्लीः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न और पैन-आधार से जुड़ी कई सारी डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. कोरोना वायरस महामारी के चलते आयकर विभाग ने यह फैसला लिया है. इसके अलावा, टैक्स बचाने के लिए निवेश और कंपनियों द्वारा फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख को भी बढ़ा दिया गया है.
31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं 2018-19 का रिटर्न
सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिवाइज्ड और ओरिजिनल रिटर्न को भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2020 तक कर दी गई है. वहीं पिछले वित्त वर्ष (2019-20) के लिए रिटर्न को दाखिल करने की तारीख अब 30 नवंबर हो गई है.
The time for filing of original as well as revised income-tax returns for 2018-19 extended to 31st July, and due date for income tax return for 2019-20 extended to 30th November, 2020: Central Board of Direct Taxes pic.twitter.com/JyIN8U9b0l
— ANI (@ANI) June 24, 2020
इस वर्ष भी आकलन वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग यूटिलिटी को 1 अप्रैल, 2020 तक उपलब्ध करा दिया गया था. यही नहीं, वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म ‘आईटीआर-1 (सहज)’ और ‘आईटीआर-4 (सुगम)’ भी पहले ही अधिसूचित कर दिए गए थे.
31 मार्च तक कर सकेंगे आधार को पैन से लिंक
सीबीडीटी ने इसके अलावा आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख को 30 जून 2020 से बढ़ाकर के 31 मार्च 2021 कर दिया है. इसके अलावा टैक्स बचाने के लिए किए जाने वाले निवेश की सीमा को एक महीने आगे खिसका दिया है. अब आयकरदाता 31 जुलाई तक सेक्शन 80C, 80D, 80G के तहत निवेश कर सकेंगे.
कर्मचारियों को मिलने वाला फॉर्म-16
आमतौर पर कर्मचारियों को उनकी कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 मई के महीने में मिल जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख 30 जून से बढ़ाकर के 15 अगस्त कर दी है. फॉर्म 16 एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जिसकी आईटीआर दाखिल करते वक्त जरूरत पड़ती है.
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