Future Retail: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) ने कर्ज में डूबी कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा 17 अगस्त, 2023 तक बढ़ा दी है. कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में यह जानकरी दी. कंपनी ने कहा कि एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने एफआरएल को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) से 33 दिन की अवधि के लिए बाहर रखने की अनुमति दे दी है.


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सीआईआरपी के लिए 33 दिन की ‘छूट’ की अनुमति
एफआरएल ने कहा, ‘एनसीएलटी ने 17 जुलाई, 2023 को एफआरएल की अर्जी पर सुनवाई की और सीआईआरपी के लिए 33 दिन की ‘छूट’ की अनुमति दी.’ कंपनी ने कहा, ‘इसके तहत अब एफआरएल की सीआईआरपी को पूरा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त, 2023 है.’ ऋण चूक के बाद 20 जुलाई, 2022 को एनसीएलटी ने एफआरएल के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की थी. इससे पहले एनसीएलटी की पीठ ने सीआईआरपी को पूरा करने के लिए 15 जुलाई, 2023 तक 90 दिन की छूट दी थी.


दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत सीआईआरपी को मुकदमेबाजी में लगने वाले समय को जोड़कर सीआईआरपी को 330 दिन में पूरा करना होता है. एनसीएलटी ने एफआरएल के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 20 जुलाई, 2022 को शुरू की थी. संहिता की धारा 12(1) के अनुसार, सीआईआरपी आरंभ होने की तारीख से इसे 180 दिन की अवधि के भीतर पूरा करना होता है. किसी भी विस्तार या मुकदमेबाजी की अवधि सहित सीआईआरपी को अनिवार्य रूप से अधिकतम 330 दिन में पूरा किया जाना चाहिए.