Budget 2023: वित्त मंत्री ने Tax पेयर्स को दी सौगात, इतने लाख तक कमाने वालों को नहीं भरना होगा ITR
ITR File: वित्त मंत्री की तरफ से इसमें 50,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. यही कारण है कि अब 3 लाख तक की इनकम वालों को आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं होगा. दरअसल सरकार का मकसद नई टैक्स व्यवस्था को ज्यादा आकर्षक बनाना है.
New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को 2023-24 का बजट पेश कर दिया. लोकसभा चुनाव से पहले पेश आम बजट पर एक्सपर्ट की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. वित्त मंत्री ने इस बजट में सैलरीड क्लास मिडिल क्लास को काफी कुछ देने की पूरी कोशिश की है. बजट में वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर पर जब ऐलान शुरू किया तो इसे समझने में लोगों को थोड़ा वक्त लगा. लेकिन बाद में उन्होंने अपने उस बयान को सही साबित कर दिया कि वह मध्य वर्ग की ख्वाहिश को समझती हैं.
नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने का लक्ष्य
नई टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख तक की इनकम वालों को आइटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी. पहले यह सीमा ढाई लाख रुपये थी. वित्त मंत्री की तरफ से इसमें 50,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. यही कारण है कि अब 3 लाख तक की इनकम वालों को आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं होगा. दरअसल सरकार का मकसद नई टैक्स व्यवस्था को ज्यादा आकर्षक बनाना है. इससे पहले ढाई लाख तक की आय वालों को आईटीआर से छूट मिली हुई थी.
न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बनाने का प्रस्ताव
न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के कारण ही न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. अब जब भी आप आयकर रिटर्न भरने की शुरुआत करेंगे तो आप खुद-ब-खुद नई टैक्स व्यवस्था के दायरे में रहेंगे. यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आयकर फाइल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना होगा.
इस बार के बजट पर देश के साथ दुनिया की भी नजर टिकी थी. बजट में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को खुश करने के साथ किसानों का भी ध्यान रखा है. निर्मला सीतारमण की तरफ से सबसे बड़ा बदलाव आयकर को लेकर किया गया है. पहली बार न्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने बदलाव किया है. इसमें पहले के 7 टैक्स स्लैब की बजाय इन्हें घटाकर 4 कर दिया गया है. अब आपको 7 लाख तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा.
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