ITR Filing Last Date: नौकरीपेशा हो या ब‍िजनेसमैन इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR) भरने को लेकर लोगों के बीच आख‍िरी समय तक मारामारी रहती है. सैलरीड क्‍लास के ल‍िए इस बार भी आयकर र‍िटर्न दाख‍िल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई थी. अब आयकर विभाग ने शनिवार को असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट्स द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी है. अब कॉर्पोरेट्स 15 नवंबर तक आईटीआर फाइल कर सकेंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोट‍िफ‍िकेशन में इस बारे में जानकारी दी. पहले यह टाइम ल‍िम‍िट 31 अक्टूबर रखी गई थी.


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असेसमेंट ईयर 2024-25 (फाइनेंश‍ियल ईयर 2023-24 के लिए टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने) के लिए नई टाइम ल‍िम‍िट अब 15 नंवबर है. नांगिया एंडरसन एलएलपी टैक्स पार्टनर के संदीप झुनझुनवाला ने बताया क‍ि टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की यह बढ़ाई गई अवधि टैक्‍स ऑडिट रिपोर्ट पर लागू नहीं होगी. इससे पहले सितंबर में सीबीडीटी ने टैक्‍स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम टाइम ल‍िम‍िट सात दिन तक बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी थी.


नोट‍िफ‍िकेशन में यह भी बताया गया क‍ि यह विस्तार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आने वाले टैक्‍सपेयर्स पर लागू होता है. यह एक्‍सटेंशन सरकार की तरफ से आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की टाइम ल‍िम‍िट 30 सितंबर, 2024 की शुरुआती समय सीमा से बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2024 करने के बाद आया है. आयकर कानून कुछ टैक्‍सपेयर्स को आयकर ऑडिट कराने और रिपोर्ट जमा करने की जरूरत है.


15 नवंबर 2024 तक की टाइम ल‍िमि‍ट बढ़ाकर, टैक्‍सपेयर और पेशेवर समान रूप से त्योहारों के बीच अंतिम समय में फाइलिंग के तनाव के बिना सटीकता और अनुपालन को प्राथमिकता दे सकते हैं. झुनझुनवाला ने कहा, यह लक्षित विस्तार अहम ऑडिट दस्तावेजों के समय पर जमा करने को बनाए रखते हुए पीक अवधि के दौरान अनुपालन की सुविधा देने का प्रयास करता है.