AEBAS: DA हाइक से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, अटेंडेंस पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला
7th Pay Commission: सरकार को यह पता चला कि कर्मचारी आधार इनेबल्ड बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) में अपनी अटेंडेंस नहीं लगा रहे थे. इतना ही नहीं कुछ कर्मचारी हर दिन देर से ऑफिस आ रहे थे. इस बारे में जानकारी मिलने पर सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया.
Aadhaar Enabled Biometric Attendance System: अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है. जी हां, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान होने से पहले बड़ा अपडेट आया है. मार्च में किये गए इजाफे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 50 प्रतिशत पर पहुंच गया है. अब सरकार की तरफ से डीए पर फैसला आम बजट पेश होने के बाद लिया जाएगा. लेकिन इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है. सरकार की तरफ से कर्मचारियों को देर से ऑफिस पहुंचने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी बार-बार देर से ऑफिस आते हैं या जल्दी चले जाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
लाइव लोकेशन डिटेक्शन और जियो-टैगिंग की सुविधा
सरकार को यह पता चला कि कर्मचारी आधार इनेबल्ड बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) में अपनी अटेंडेंस नहीं लगा रहे थे. इतना ही नहीं कुछ कर्मचारी हर दिन देर से ऑफिस आ रहे थे. इस बारे में जानकारी मिलने पर सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया. इस आदेश में कार्मिक मंत्रालय ने मोबाइल फोन बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को यूज करने का सुझाव दिया, यह अटेंडेंस दर्ज कराने के अलावा 'लाइव लोकेशन डिटेक्शन और जियो-टैगिंग' जैसी सुविधाएं भी देता है. आदेश के अनुसार, AEBAS को सख्ती से लागू करने की हाल ही में समीक्षा की गई थी.
कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए
आदेश में यह कहा गया कि बार-बार देर से ऑफिस आने और जल्दी निकलने की आदत को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए. ऐसा करने वाले कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. इसके साथ ही सभी सरकारी विभागों को यह तय करने के लिए कहा गया कि कर्मचारी बिना किसी चूक के आधार इनेबल्ड बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) का यूज करके ही अपनी अटेंडेंस दर्ज कराएं.
देर से आने वाले कर्मचारियों की पहचान की जाएगी
आदेश में यह भी बताया गया कि ऐसा करने से AEBAS पर 'दर्ज' कर्मचारियों और 'वास्तव में काम करने वाले' कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं रहेगा. साथ ही, सभी डिपार्टमेंट के प्रमुख (HODs) को यह निर्देश दिया गया कि वो अपने कर्मचारियों को दफ्तर के समय, देर से आने जैसी चीजों से जुड़े नियमों के बारे में जागरूक करें. आदेश में यह भी बताया गया कि विभाग प्रमुखों को नियमित रूप से सरकारी वेबसाइट www.attendance.gov.in से अपनी अटेंडेंस रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और ऐसे कर्मचारियों की पहचान करेंगे जो बार-बार देर से ऑफिस आते हैं या फिर जल्दी चले जाते हैं.
सरकारी नियम के अनुसार एक दिन देर से हाजिरी लगने पर आधे दिन की कैजुअल लीव काट ली जाएगी. अगर किसी महीने में दो बार से ज्यादा नहीं और उचित कारण बताकर देर से आया जाए तो अधिकतम एक घंटे की देरी को माफ किया जा सकता है. यह फैसला ऑफिस का कोई बड़ा अधिकारी ले सकता है. सीएल (CL) काटने के अलावा जो सरकारी कर्मचारी बार-बार देर से ऑफिस आते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है. ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि नियम के अनुसार बार-बार देर से आना मिसकंडक्ट रूल्स में आता है.