Startups Credit Guarantee: स्टार्टअप की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने स्टार्टअप के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना को अधिसूचित किया है, जिसके तहत एक तय सीमा तक मॉर्गेज फ्री लोन दिया जाएगा. यानी इस लोन के लिए आपको मॉर्गेज की जरूरत नहीं होगी.


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सरकार ने जारी की अधिसूचना 


उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है. अधिसूचना में कहा गया है कि योग्य उधारकर्ता 6 अक्टूबर या उसके बाद स्वीकृत ऋण, इस योजना के तहत पात्र होंगे. अधिसूचना के मुताबिक, 'केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए योग्य उधारकर्ताओं को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा दिए गए ऋण को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से 'स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना' (सीजीएसएस) को मंजूरी दी है.'


क्या खास है इस योजना में?


आपको बता दें कि यह योजना स्टार्टअप को जरूरी बंधक मुक्त कर्ज यानी बिना मॉर्गेज लोन देगी. गौरतलब है कि एमआई में वित्तीय मध्यस्थ (बैंक, वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी, एआईएफ) शामिल हैं. इस ख़ास योजना के तहत ये संस्थान ऋण देने के लिए पात्र हैं.दरअसल, सरकार इस योजना के तहत उन लोगों को फायदा देना चाहती है जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं. ऐसे में, अगर आप भी स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह बेहतर विकल्प है.


विभाग ने दी जानकारी


इस विषय पर विभाग ने कहा, 'प्रति उधारकर्ता अधिकतम गारंटी कवर 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा. यहां कवर की जा रही क्रेडिट सुविधा किसी अन्य गारंटी योजना के तहत कवर नहीं की जानी चाहिए.' आपको बता दें कि इस योजना के लिए भारत सरकार एक ट्रस्ट या फंड की स्थापना करेगी, जिसका उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण में चूक की स्थिति में भुगतान की गारंटी देना है. इस फंड का प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड द्वारा किया जाएगा.