नई दिल्ली: अपने घर का सपना कौन नहीं देखता और अगर ये सपना पूरा हो जाए तो इससे अधिक सुकून की बात दूसरी कोई नहीं. कुछ लोग कह सकते हैं कि महंगाई के इस दौर में ये सपना बहुत महंगा हो गया है. लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है. अगर आपके पास कोई घर नहीं है और आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) आपके लिए कई फायदे लेकर आई है.


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इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली सब्सिडी. इस तरह अगर आपके पास जमा पूंजी नहीं है तो भी आप बेहद कम ब्याज पर किश्तों में पैसे देकर आपका घर पा सकते हैं. ऐसे में आपका सवाल होगा कि क्या सच में आपको ये सब्सिडी मिल सकती है. यहां आप कुछ मिनट में इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी पा सकते हैं, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े.


क्या आप सब्सिड़ी पाने के हकदार हैं? 
प्रधानमंत्री आवास योजना पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए है. इस योजना के तहत उन्हें कई लाभ दिए जाते हैं. जिसमें सबसे प्रमुख है ब्याज में सब्सिडी. इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी जरूरी है-
1. आप या आपके परिवार में किसी के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए. अगर आपके पास पहले से मकान है तो आप पीएमएवाई के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं.
2. आपने या आपके परिवार में किसी ने भी इससे पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ न लिया हो.
3. योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए. 
4. 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' (EWS) की श्रेणी में आवेदन करने के लिए आपके परिवार की कुल आय तीन लाख से कम होनी चाहिए. 
5. 'निम्न आय वर्ग' (LIG) की श्रेणी में आवेदन करने के लिए आपके परिवार की कुल आय तीन लाख से छह लाख के बीच होनी चाहिए.
6. 'मध्यम आय वर्ग-1' (MIG-1) की श्रेणी में आवेदन करने के लिए आपके परिवार की कुल आय छह लाख से 12 लाख के बीच होनी चाहिए.
7. 'मध्यम आय वर्ग-2' (MIG-2) की श्रेणी में आवेदन करने के लिए आपके परिवार की कुल आय 18 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.


आप कितनी सब्सिडी पा सकते हैं?
1.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर अधिकतम 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी हासिल की जा सकती है. आपको कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस आय वर्ग में हैं और आप कितना बड़ा मकान खरीद रहे हैं.
2. अगर आप EWS या LIG श्रेणी में हैं, छह लाख रुपये तक के होम लोन पर 6.5 प्रतिशत की क्रिडिट लिंक सब्सिडी पा सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि कॉरपेट एरिया EWS श्रेणी में 30 वर्ग मीटर और LIG श्रेणी में 60 वर्ग मीटर हो.
3. MIG-1 श्रेणी में 9 लाख रुपये तक के होम लोन पर 4 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक ब्याज सब्सिडी पाई जा सकती है. इसके लिए जरूरी है कि खरीदे जा रहे घर का कॉरपेट एरिया 160 वर्ग मीटर हो.
4.  MIG-2 श्रेणी में 12 लाख रुपये तक के होम लोग पर 3 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक ब्याज सब्सिडी पाई जा सकती है. इसके लिए जरूरी है कि खरीदे जा रहे घर का कॉरपेट एरिया 200 वर्ग मीटर हो.


इन सभी श्रेणियों में लोन एमाउंट की कोई सीमा नहीं है, हालांकि EWS और LIG श्रेणी के लिए अधिकतम 6 लाख रुपये पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जबकि MIG-1 के लिए 9 लाख रुपये और MIG-2 के लिए 12 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी.


MIG I और MIG II के लिए कॉरपेट एरिया को हाल में बढ़ाया गया है. इसके चलते आप बड़ा मकान सब्सिडी पर खरीद सकते हैं. एक बात और ध्यान में रखने वाली है. पीएमएवाई के लिए सब्सिडी अधिकतम 20 साल के कर्ज पर मिलती है.