EPF Date of Birth: अगर आप भी सैलरीड क्‍लॉस हैं तो यह खबर आपके काम की है. हर महीने सैलरी से आपका पीएफ तो कटता ही होगा. लेक‍िन क्‍या आपने कभी यह नोट‍िस क‍िया क‍ि आपके केवाईसी (KYC) में कोई म‍िस्‍टेक तो नहीं है. एक मामूली सी गलती से आपकी लाखों की जमा-पूंजी फंस सकती है. अक्‍सर EPF अकाउंट में ऐसा होता है क‍ि आपसे गलती हो जाती है और आप उसे नोट‍िस नहीं कर पाते. ईपीएफओ की तरफ से भी यह अपडेट आती रहती है क‍ि KYC अपडेट नहीं होने के कारण EPF अकाउंट में ब्याज का पैसा ट्रांसफर करने में द‍िक्‍कत होती है.


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घर बैठे आसानी से हो जाएगा काम


इस स्‍थ‍ित‍ि में आप अपना EPF का पैसा भी नहीं निकाल सकेंगे. इसलिए यह जरूरी है क‍ि EPFO में दर्ज आपका रिकॉर्ड पूरी तरह से सही हो. समय-समय पर इसे चेक और अपडेट करते रहें. अगर आपकी भी EPFO के र‍िकॉर्ड में जन्म तिथि (Date of Birth) गलत है तो इसे आप ऑनलाइन भी बदल सकते हैं. यह काम आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के साथ इस बारे में जानकारी शेयर की है. जानते हैं EPF रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने का तरीका-


ऐसे अपडेट करें EPFO रिकॉर्ड में DOB
यद‍ि आपकी जन्‍मत‍िथ‍ि (Date of Birth) में अंतर 3 साल से कम है तो इस स्थिति में आपको EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर आधार या ई-आधार (e-Aadhaar) सब्मिट करना होगा. लेक‍िन यद‍ि आपकी जन्म की तारीख में अंतर 3 साल से ज्यादा का है तो उस मामले में EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (UAN) पर आधार या ई-आधार (e-Aadhaar) के साथ अलग से डॉक्युमेंट्स भी देने होंगे. ऐसे में आपको इन डॉक्‍यूमेंट को देना होगा-


> हाई स्‍कूल या एजुकेशन से जुड़ा कोई सर्टिफिकेट.
> रजिस्ट्रार बर्थ सर्टिफिकेट.
> पासपोर्ट.
> केंद्र या राज्य सरकार की संस्था के सर्विस रिकॉर्ड्स पर आधारित सर्टिफिकेट.
> किसी सरकारी विभाग की तरफ से जारी दस्तावेज जैसे डीएल या ESIC कार्ड
> सिविल सर्जन का मेडिकल सर्टिफिकेट.


डेट ऑफ बर्थ (DoB) को सही करने की र‍िक्‍वेस्‍ट ऑनलाइन EPFO के UAN पोर्टल पर सब्मिट करने से होगी. इसके लिए आपको https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ ल‍िंक पर जाना होगा. सैलरीड क्‍लॉस को बेस‍िक सैलरी के 24 प्रत‍िशत का फायदा पीएफ के रूप में म‍िलता है. इसके ल‍िए 12 प्रत‍िशत कर्मचारी की सैलरी से और बाकी का 12 प्रत‍िशत एम्‍लॉयर की तरफ से जमा क‍िया जाता है.


नॉमिनिशन भी जरूरी
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (Employees' Provident Fund) अकाउंटहोल्‍डर को अपने अकाउंट के लिए किसी को नॉमिनेट करना जरूरी होता है. इससे आपके साथ क‍िसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर आपके अकाउंट का नॉमिनी पीएफ खाते में मौजूद धनराशि को क्लेम कर सकता है. ऐसे में आपको यह पता होना जरूरी है क‍ि आपके परिवार का जो भी मेंबर नॉम‍िनी है, वहीं ईपीएफ के ल‍िए क्लेम कर सकता है.