Pension Withdrawal: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशन धारकों को सुविधा देने के लिए नियमों में बदलाव किया है. किसी भी पेंशन धारक के लिए पेंशन का स्टेटस जानने के लिए EPFO द्वारा जारी किया जाने वाला पीपीओ नंबर (PPO Number) होना जरूरी है. इसके बिना पेंशन को नहीं निकाला जा सकता है.


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ईपीएफओ (EPFO) ने 15,000 से अधिक सैलरी पाने वाले सभी कर्मियों को अपनी पेंशन स्कीम (Pension Scheme) से जोड़ा है. इसके तहत किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा PF के रूप में हर महीने कटता है. इसके साथ एक सामान 12 फीसदी हिस्सा नियोक्ता कंपनी भी कर्मचारी को PF के रूप में देती है. यह पूरी रकम हर महीने ईपीएफओ के पेंशन खाते में जमा होती है. जो रिटायरमेंट के समय संबंधित कर्मचारी को पेंशन के रूप में मिलती है.


पेंशन के काम के लिए पीपीओ नंबर जरूरी


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) हर कर्मचारी को 12 डिजिट का पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) एलॉट करता है. जो हर कर्मचारी के लिए अलग-अलग होता है. यह हर उस रिटायर्ड एम्प्लाई को मिलता है जो ईपीएफओ की पेंशन स्कीम से कवर होता है. इस जरूरी पीपीओ नंबर के जरिए पेंशन स्टेटस को आसानी से चेक किया जा सकता है और पेंशन की रकम को निकाला जा सकता है.


कैसे पता लगेगा पीपीओ नंबर


पीपीओ नंबर जानने के लिए सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर लॉगइन करें. फिर पेंशनर पोर्टल पर क्लिक करें और इसके बाद वेलकम पेंशनर पोर्टल टैब खुल जाएगी. इसके बाद वेलकम पेंशनर पोर्टल टैब के दाहिनी और लिखा होगा नो योर पीपीओ नंबर (Know Your PPO Number). इस नो योर पीपीओ नंबर पर क्लिक करके बैंक अकाउंट नंबर या अपना पीएफ (PF) नंबर भरें.
इसके बाद आपको तुरंत ही पीपीओ नंबर, मेंबर आईडी और आपकी पेंशन स्टैटस मिल जाएगा.


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