Bank Rules: बंद बैंक खातों में पड़ी रकम भी आसानी से निकाल सकते हैं आप, यहां जानिए तरीका
Withdraw Money from Inactive Account: अगर आप लंबे समय तक बैंक खातों में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो वे निष्क्रिय घोषित कर दिए जाते हैं. ऐसे में आपको जानना चाहिए कि उन निष्क्रिय खातों से आप पैसे कैसे निकाल सकते हैं.
How to Withdraw Money from Inactive Account: कई बार लोग विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाने पड़ते हैं. बाद में अगर वे उन खातों में लंबे वक्त तक कोई लेन-देन नहीं कर पाते तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियानुसार उस खाते में मौजूद धनराशि को रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में डाल दिया जाता है. RBI के पास यह धनराशि हर साल बढ़ती जा रही है और अब यह करीब 40 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. हो सकता है कि आपके भी विभिन्न बैंकों में निष्क्रिय खाते (Inactive Bank account) हों. ऐसे में हम आज आपको उन निष्क्रिय खातों से पैसे निकालने का पूरा तरीका बताएंगे.
धनराशि जानने के लिए बैंक से करें संपर्क
RBI अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि जिस निष्क्रिय खाते (Inactive Bank account) से आप पैसे निकालना चाहते हैं, उसमें कुछ धनराशि है भी या नहीं. इसके लिए आपको बैंक में जाकर संपर्क करना पड़ता है. वहां पर आपको खाताधारक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्मतिथि और नाम-पता बताना होता है. यह पुष्टि होने के बाद आप वाकई खाता धारक या उसे नॉमिनी हैं, बैंक आपको अकाउंट में मौजूद धनराशि के बारे में बता देते हैं. कई बैंक अपनी वेबसाइट पर भी यह जानकारी उपलब्ध कराते हैं. ऐसे में आपको एक बार वहां भी नजर डाल लेना उचित रहेगा.
केवाईसी के बाद मिल जाती है धनराशि
फाइनेंस एक्सपर्टों के मुताबिक अगर आप खुद खाताधारक हैं तो बैंक अधिकारी जरूरी कागजात लेकर और सामान्य पूछताछ करके निष्क्रिय खातों (Inactive Bank account) में पड़ी धनराशि को ब्याज के साथ वापस लौटा देते हैं. अगर आप खाताधारक नहीं बल्कि उस खाताधारक के नॉमिनी हैं तो उसके लिए पैसा वापस पाने का अलग तरीका है. ऐसे में आपको खाताधारक को बैंक में ले जाना होगा. अगर खाताधारक अब दुनिया में नहीं है तो आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी कागजात जमा करवाने पड़ेंगे. इसके बाद वह नॉमिनी को खाते में मौजूद धनराशि को ब्याज के साथ वापस लौटा देगा.
15 दिन में हो जाता है निपटान
अगर अकाउंट होल्डर की मौत हो चुकी है और उसने भूलवश अपने खाते में परिवार के किसी व्यक्ति को नॉमिनी नहीं बनाया था तो आपको उसकी पासबुक व दूसरे कागज लेकर बैंक में संपर्क करना होगा. इसके बाद वारिसान प्रमाण पत्र और बड़ी रकम निकालने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट बैंक में जमा कराना होगा. इसके बाद बैंक प्रबंधन वादी के प्रार्थना पत्र से संतुष्ट होकर 15 दिनों के अंदर अनक्लेम्ड रकम को वापस लौटा देता है.
खाते में नॉमिनी जरूर बनवाएं
ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपने कोई FD या RD अकाउंट खुलवा रखा है और 8 साल तक उसमें लेनदेन नहीं किया तो वह निष्क्रिय घोषित (Inactive Bank account) कर दिया जाता है. जबकि बचत खाते और करंट अकाउंट के लिए यह समय सीमा केवल 2 साल है. इसके बाद उन अकाउंट को निष्क्रिय घोषित करके उनमें मौजूद धनराशि को DEAF में भेज दिया जाता है. इसलिए अपने खातों को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए उनमें लेनदेन करते हैं. अगर आप एक से ज्यादा खाते नहीं चलाना चाहते तो एप्लीकेशन देकर उन्हें विधिवत तरीके से बंद करवा दें. ऐसा करने से उनमें मौजूद धनराशि आपको वापस मिल जाएगी. इसके साथ ही अपने खाते में नॉमिनी जरूर बनवाएं.
(ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर)