Income Tax: इस बार कितना लगेगा आपका इनकम टैक्स? इस तरह से फटाफट कैलकुलेट करें टैक्स
Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग के एक ट्वीट में कहा गया है कि धारा 115 बीएसी के अनुसार व्यक्तियों और सभी के लिए पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए आयकर की वेबसाइट पर एक समर्पित टैक्स कैलकुलेटर उपलब्ध है. लोग इस टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल टैक्स की गणना करने में कर सकते हैं.
Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स कैलकुलेशन करने में टैक्सपेयर्स की सहायता के लिए एक Tax Calculator जारी किया है और यह निर्धारित किया है कि वे किस टैक्स व्यवस्था के साथ सहज हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिए बजट 2023 में नए टैक्स स्लैब का प्रस्ताव किया गया था. ऐसे में इस बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है. साथ ही लोग जानना भी चाह रहे हैं कि उनका इस बार कितना इनकम टैक्स कटेगा.
टैक्स कैलकुलेटर
इनकम टैक्स विभाग के एक ट्वीट में कहा गया है कि धारा 115 बीएसी के अनुसार व्यक्तियों और सभी के लिए पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए आयकर की वेबसाइट पर एक समर्पित टैक्स कैलकुलेटर उपलब्ध है. लोग इस टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल टैक्स की गणना करने में कर सकते हैं. किसी व्यक्ति की इनकम के आधार पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर से टैक्स की गणना की जा सकती है.
टैक्स कैलकुलेटर के फायदे
- इनकम टैक्स की गणना करके एक वित्तीय बजट बनाया जा सकता है.
- कोई व्यक्ति अपने खर्च का बजट बना सकता है और उचित बचत निर्णय ले सकता है, जब उसे पता हो कि उसे कितना टैक्स चुकाना होगा.
- ऐसा करने से व्यक्ति कर्ज में जाने और अधिक खर्च करने से बच सकता है.
टैक्स छूट
वहीं फिलहाल लोग दो टैक्स व्यवस्थाओं के हिसाब से टैक्स दाखिल कर सकते हैं. अगर लोग नए टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दाखिल करते हैं तो उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा कोई छूट नहीं मिलेगी. वहीं अगर लोग पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो वो कई प्रकार के टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.
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