ITR Login: लोगों को अपनी इनकम पर टैक्स (Income Tax) भी भरना होता है. सरकार की ओर से इनकम पर टैक्स वसूल किया जाता है. आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया आसान होने के कारण लोग घर बैठे ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरते वक्त अगर लोगों की इनकम टैक्सेबल (Taxable Income) है तो उनको टैक्स भरना होगा लेकिन अगर इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उनको टैक्स नहीं चुकाना होगा. वहीं अब इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने एक नंबर को लेकर अलर्ट किया है.


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लग सकता है चूना


दरअसल, जैसे-जैसे इंटरनेट और ऑनलाइन गतिविधियों का दायरा बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ठगी के कई नए तरीके भी सामने आए हैं. इसी बीच इनकम टैक्स विभाग ने एक ट्वीट करते हुए लोगों को एक फर्जी नंबर के बारे में चेताया है. वहीं ऐसे किसी भी फर्जी नंबर को कॉल करने या कॉल रिसीव करने पर चूना भी लग सकता है.


किया ट्वीट


इनकम टैक्स विभाग की ओर से ट्वीट कर बताया गया है, 'यह प्रोफाइल/नंबर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सपोर्ट/कस्टमर केयर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, फर्जी है. कृपया उक्त नंबर पर कॉल न करें या किसी भी कॉल या संचार का जवाब न दें, जिसमें आपसे आपकी व्यक्तिगत, वित्तीय या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए कहा गया हो.'



फर्जी नंबर से सावधान


साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. उस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि इनकम टैक्स के नाम से एक अकाउंट भी बना हुआ है. जिसके जरिए ट्वीट कर बताया गया है कि Income tax department customer care number call me और इसके आगे एक नंबर दिया गया है, जो कि इनकम टैक्स विभाग का नहीं है. ऐसे में किसी भी फर्जी नंबर का कॉल उठाने या कॉल करने से बचें.


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