Income Tax पेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, आयकर विभाग ने जारी किया ITR फॉर्म
ITR Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार, `असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 की एक्सेल यूटिलिटी फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं.` आईटीआर-1 ऐसे लोगों के लिए जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से कम या 50 लाख रुपये तक है.
Income Tax Return: अगर आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना (ITR Filing) है तो यह खबर आपके काम की है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आईटीआर के लिए अभी तक ऑनलाइन फॉर्म जारी नहीं किये गए हैं. लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 के आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए ऑफलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म (ITR-1 and ITR-4) जारी किए हैं. ऑफलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म सीबीडीटी (CBDT) की तरफ से फरवरी में अधिसूचना जारी किए जाने के बाद आए हैं.
ऐसे लोग भर सकेंगे आईटीआर-1 और आईटीआर-4
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार, 'असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 की एक्सेल यूटिलिटी फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं.' आईटीआर-1 ऐसे लोगों के लिए जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से कम या 50 लाख रुपये तक है. साथ ही उनके पास एक घर और अन्य स्रोत व कृषि से प्राप्त आय 5,000 रुपये तक है. इसके अलावा आईटीआर-4 (ITR-4) इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए है.
इन लोगों के लिए है ITR-4
यदि आपकी आय बिजनेस या किसी पेशे जैसे डॉक्टरी-वकालत से सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत 50 लाख रुपये से ज्यादा या 5000 रुपये तक की कृषि से आमदनी है तो आपके लिए ITR-4 है. ऑफलाइन मैथड में टैक्सपेयर्स को संबंधित फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इसके बाद इसे भरकर डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अपलोड करना होगा. हालांकि, दूसरी तरफ ऑनलाइन फॉर्म में टैक्सपेयर सीधे इनकम टैक्स पोर्टल पर अपनी इनकम के बारे में जानकारी दे सकते हैं.
सैलरीड क्लॉस व्यक्तियों को अपना आईटीआर आसानी से फाइल करने के लिए नियोक्ता की तरफ से जारी किया गया फॉर्म-16 (Form-16) जरूरी होगा. एम्पलायर की तरफ से फॉर्म-16 जारी किये जाने की अंतिम तिथि 15 जून है. ऐसे टैक्सपेयर्स के खातों को ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती. फॉर्म-16 के बेस पर आप 31 जुलाई 2023 तक आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं.