ITR Filing: अगर आप ऑनलाइन इनकम टैक्‍स पे करते हैं तो इस खबर के बारे में आपको जरूर अपडेट होना चाह‍िए. टैक्‍स पे करने से पहले आपको यह जानकारी कर लेनी चाह‍िए क‍ि आपका बैंक टैक्स पेमेंट फैसिलिटी रूट से जुड़ा है या नहीं. दरअसल, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) ने ई-पे टैक्स (E-Pay Tax) की सर्व‍िस शुरू की है. ऐसे कस्‍टमर का बैंक ई-पे टैक्स से अटैच होगा जो बैंक टिन-एनएसडीएल वेबसाइट (TIN NSDL Website) से नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर माइग्रेट हुए होंगे. ऐसे कस्‍टमर को ही ऑनलाइन भुगतान की सुव‍िधा दी जाएगी.


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नए इनकम टैक्स पोर्टल पर माइग्रेट हुए कई बैंक
टैक्स पेमेंट की सुविधा ई-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर मिल रही है. सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) के अनुसार कई बैंकों ने टैक्‍स के OLTAS e-Payment स‍िस्‍टम से TIN NSDL वेबसाइट पर स्‍व‍िच कर ल‍िया है. नए डायरेक्‍ट टैक्‍स पेमेंट स‍िस्‍टम को CPC 2.0 - TIN 2.0 नाम द‍िया गया है. यहां हम आपको ऐसे बैंकों के बारे में बता रहे हैं जो नए इनकम टैक्स पोर्टल पर माइग्रेट हो चुके हैं. लेकिन ये बैंक इनकम टैक्स पेमेंट के लिए एनएसडीएल पोर्टल पर उपलब्‍ध नहीं हैं.


ये बैंक नए इनकम टैक्स पोर्टल पर माइग्रेट नहीं हुए
इन बैंकों में एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, करुर वैश्य बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फेडेरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शाम‍िल हैं.


मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट में कहा गया क‍ि नए टैक्स पोर्टल पर माइग्रेट होने वाले बैंकों के ग्राहकों को संबंधित बैंक की तरफ से जानकारी दे दी गई है. आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से खाताधारकों को भेजे गए मैसेज में ल‍िखा है क‍ि आयकर व‍िभाग ने आईसीआईसीआई बैंक को डायरेक्ट टैक्स पेमेंट के लिए नए टैक्स इनफॉर्मेशन वर्जन 2.0 पर माइग्रेट कर दिया है.


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