How to check Income Tax Refund : वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 को खत्म हो गई. लोगों ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की, लेकिन आयकर विभाग की ओर से इसपर कोई राहत नहीं मिली. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक  31 जुलाई, 2024 तक असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 7.28 करोड़ आईटीआर जमा फाइल किए गए. दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने आखिरी मौके पर रिटर्न भरा था, उसका  आईटीआर रिफंड प्रोसेस जल्दी हो गया और खाते में रिफंड के पैसे आ गए. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने काफी पहले टैक्स रिटर्न (Income Tax Return Filing) दाखिल किया, लेकिन अब तक उन्हें रिफंड नहीं मिला है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्हें अब तक अपना आईटीआर रिफंड नहीं मिला है तो इसके पीछे की वजह जान लीजिए...


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इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड में देरी की वजह 


ऐसा देखने में आया है कि कुछ लोगों को आईटीआर फाइल करने के 24 घंटे के भीतर रिफंड मिल गया. जबकि कुछ लोगों को इंतजार महीनेभर से भी लंबा होता जा रहा है. रिफंड में देरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं.  समझते हैं कि रिफंड में देरी की वजह क्या हो सकती है. क्यों आपका रिफंड अब तक नहीं आया, जबकि जिसने आखिरी दिन में भरा उसका रिफंड का पैसा आ चुका है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं.  


 


1.हो सकता है कि आपने बहुत पहले आईटीआर भर दिया हो, लेकिन अब तक आपका रिफंड नहीं आया है. इसके पीछे फॉर्म एक बड़ी वजह हो सकता है. दरअसल ITR-1 या ITR-4 जैसे आसान फॉर्म जल्दी प्रोसेस होते हैं, जबकि ITR-2 या ITR-3 में थोड़ा समय  लग सकता है. 
2.अगर आपका रिफंड ज्यादा है तो इसमें देरी हो सकती है. दरअसल ज्यादा अमाउंट के रिफंड केस में इनकम टैक्स विभाग सारी डिटेल की बारीकियों से जांच करता है, जिसमें वक्त लग जाता है. 
3. अगर आपके रिटर्न फाइल करने में गलत जानकारी दी होगी तो भी दिक्कत हो सकती है. गलत जानकारी की स्थिति में आपको सुधार का मौका मिलता है.
4. बैंक अकाउंट की गलत जानकारी, आईएफएससी कोड, माइक्रो कोड या अकाउंटहोल्डर का नाम गलती होने पर रिफंड में देरी हो सकती है. 
5. इसके अलावा  बैंक अकाउंट का वेरीफिकेशन नहीं होने पर भी देरी हो सकती है.  अगर आपने अपने बैंक खाते को ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से वेरीफाई नहीं कराया है, तो भी रिफंड में देरी हो सकती है.
6. इसके अलावा अगर आपका केवाईसी पूरा नहीं हुआ है तो रिफंड में देरी हो सकती है.  


 


रिफंड आने में कितना समय लगता है?


 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिस्टम को फास्ट कर दिया है. टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग तेजी से होने लगी है. अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग हो गई है तो आपको आयकर विभाग की ओर से SMS, ईमेल द्वारा जानकारी दी जाती है. इस मैसेज के मिलने के 2 से 3 दिन के बाद आपको रिफंड मिल जाता है.  


कैसे चेक करें स्टेटस 


1. अगर आपका रिफंड अब तक नहीं आया है तो आप उसे खुद से चेक कर सकते हैं. 
2. इसके लिए आपको  www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. 
3. पैनकार्ड और पासवर्ड के जरिए वेबसाइट पर लॉग-इन करें. 
4. ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद 'ई-फाइल टैब' पर जाएं.
5. 'व्यू फाइल्ड रिटर्न' का ऑप्शन सेलेक्ट करें
6. आपको अपने ITR रिटर्न की डिटेल दिख जाएगी.
7. रिफंड की करेंट स्टेटस देखने के लिए 'व्यू डिटेल' पर क्लिक करें.
8. आपको ITR फाइल का स्टेटस दिख जाएगा.