Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने जारी की ITR की डेडलाइन
Income Tax Return Deadline: आयकर नियम के अनुसार, अगर आपने आखरी तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Tax Filing Return) नहीं किया है तो आप विल्बित आईटीआर यानी Belated ITR फाइल कर सकते हैं.
ITR Latest News: अगर आप भी टैक्स भरते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. साल 2022 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में, आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं. आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी डेट (Last Date for ITR) भी 31 दिसंबर है. इसमें अलावा, विभाग ने रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (Revised Income Tax Return) फाइल करने की लास्ट डेट भी 31 दिसंबर रखी है, यानी आपको हर हाल में ३१ दिसंबर से पहले ये काम करना है. दरअसल, नए साल में आप रिवाइज्ड आईटीआर का लाभ (ITR Benefits) नहीं उठा सकते हैं.
जानिए टैक्स भरने के नियम
आयकर नियम के अनुसार, अगर आपने आखरी तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Tax Filing Return) नहीं किया है तो आप विल्बित आईटीआर यानी Belated ITR फाइल कर सकते हैं. इस साल इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2022 थी और अगर कोई इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाया है तो अब उन्हें विलम्बित ITR फाइल करना होगा, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है.
31 दिसंबर तक भर लें रिवाइज्ड आईटीआर
अगर आप भी टैक्स भरना भूल गए हैं तो या रिटर्न भरने में कोई गलती हुई है तो आप 31 दिसंबर तक इसे जरूर भर लें. दरअसल, आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं. कुल मिलाकर दोनों ही आईटीआर भरने की आखिरी डेट 31 दिसंबर, 2022 है.
क्या कहता है नियम?
अब जानते हैं कि इनकम टैक्स भरने का नियम क्या है. आयकर विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(4) के तहत विलंबित आईटीआर फाइल कर सकते हैं. विलंबित आईटीआर फाइल करने की प्रकिया भी सेम है. लेकिन फिर भी अगर आप विलंबित आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि रिटर्न में फॉर्म चुनने से लेकर पेनल्टी अमाउंट, ब्याज दर और बकाया टैक्स के बारे में विस्तृत जानकारी देना होगा.इतना ही नहीं, आपको विलंबित आईटीआर फाइल करने के लिए पेनल्टी के रूप में 5000 रुपये तक देना होगा.