New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी को साल 2023-24 का बजट पेश किया गया था. इस दौरान वित्त मंत्री की ओर से कई अहम ऐलान भी किए गए. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव की घोषणा की. वित्त मंत्री ने नए टैक्स रिजीम में बदलाव के साथ ही ऐलान किया कि अब 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा. इसके साथ ही नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया.


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इनकम टैक्स स्लैब
केंद्रीय बजट 2023 ने टैक्सपेयर्स को कुछ कटौतियों का दावा करने का अवसर प्रदान करके New Tax Regime को आकर्षक बनाया है. New Tax Regime में प्रस्तावित बदलाव के तहत टैक्सपेयर्स को आकलन वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23) से तीन तरह की कटौती उपलब्ध होगी. आइए, बजट 2023 में प्रस्तावित नई कर व्यवस्था के तहत तीन कटौतियों पर डालते हैं एक नजर...


वेतनभोगी, पेंशनरों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन
New Tax Regime के तहत वेतन/पेंशन आय से 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन देने का प्रस्ताव किया गया है. वेतनभोगी व्यक्ति और पेंशनभोगी अपने वेतन/पेंशन से स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 50,000 रुपये का दावा कर सकेंगे. वेतनभोगी करदाताओं को स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा करने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टैक्स की गणना करते समय नियोक्ता इस कटौती को स्वचालित रूप से ध्यान में रखता है. फैमिली पेंशन से 15,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रस्ताव उन पेंशनभोगियों को भी देने का प्रस्ताव है, जो नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं.


अग्निवीरों के लिए धारा 80CCH कटौती
प्रस्तावित नियमों के अनुसार 'अग्निवर कॉर्पस फंड' से 'अग्निपथ योजना 2022' के तहत नामांकित व्यक्ति के जरिए प्राप्तियों को धारा 10 (12सी) के तहत टैक्स से छूट दी जाएगी. इसके लिए धारा 80सीसीएच के तहत नई कटौती का प्रस्ताव किया गया है. यह 01 नवंबर 2022 को या उसके बाद अग्निपथ योजना में नामांकित व्यक्तियों को कटौती प्रदान करेगा. आयकर विभाग के अनुसार कटौती अग्निवीर कॉर्पस फंड में किए गए योगदान के बराबर होगी. यह डिडक्शन पुराने के साथ-साथ नए टैक्स सिस्टम में भी उपलब्ध होगा. कर विभाग के अनुसार अग्निपथ योजना में नामांकित व्यक्ति के अग्निवीर कॉर्पस फंड खाते में केंद्र सरकार के योगदान को धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार वेतन के रूप में माना जाएगा. धारा 80CCH के तहत संबंधित कटौती की अनुमति दी जाएगी.


धारा 80CCD (2) के तहत कटौती
कर्मचारी के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खाते में नियोक्ता का योगदान भी नई व्यवस्था में धारा 80सीसीडी (2) के तहत कटौती के लिए पात्र होगा. नियमों के अनुसार एक निजी क्षेत्र का कर्मचारी अपने वेतन (मूल +डीए) के 10% के बराबर अधिकतम कटौती का दावा कर सकता है, जबकि सरकारी कर्मचारी के मामले में 14% कटौती की अनुमति है.


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