Income Tax Return Last Date: इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR Filing) फाइल करने की आज अंत‍िम त‍िथ‍ि है. आयकर व‍िभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 31 जुलाई की सुबह तक 6.13 करोड़ लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं. सोशल मीड‍िया पर लगातार आईटीआर फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि बढ़ाने की ड‍िमांड की जा रही है. कुछ लोगों का यह मानना है क‍ि व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से इसकी तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा. लेक‍िन सरकार की तरफ से इसके ल‍िए साफ इंकार कर द‍िया गया है. लेक‍िन शायद ही आपको पता हो क‍ि आयकर के एक न‍ियम के तहत 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर भी पेनाल्‍टी नहीं देनी होगी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

छूट सीमा से कम आमदनी पर राहत


इनकम टैक्‍स एक्‍सपर्ट के अनुसार आयकर की धारा 234एफ (234 F) के तहत यद‍ि क‍िसी शख्‍स की फाइनेंश‍ियल ईयर के दौरान आपकी कुल आय (Total Income in FY) मूल छूट सीमा से कम है तो देर से आईटीआर फाइल करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. साधारण भाषा में यह कह सकते हैं क‍ि यद‍ि आपकी 2022-23 में आपकी कुल आमदनी पुरानी र‍िजीम के अनुसार ढाई लाख रुपये या इससे कम है तो आप पर यह न‍ियम लागू होगा. इस न‍ियम के तहत आपको 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्‍स फाइल करने पर पेनाल्‍टी नहीं देनी होगी. आपकी तरफ से फाइल क‍िया जाना वाला आईटीआर जीरो (0) आईटीआर कहलाएगा.


देर से फाइलिंग पर देना होगा जुर्माना
इसके अलावा यद‍ि आप आयकर के दायरे में आते हैं और आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो आप विलंबित आईटीआर फाइल कर सकते हैं. हालांक‍ि, इस पर उन्हें देर से फाइलिंग के लिए जुर्माना देना होगा. यदि कोई टैक्‍सपेयर अंत‍िम तारीख के बाद आईटीआर फाइल करता है तो उसे अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांक‍ि, लेट आईटीआर दाखिल करने पर अधिकतम जुर्माना उन व्यक्तियों के लिए 1,000 रुपये है जिनकी कुल आय पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं है.


यदि टैक्‍सपेयर अपना आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उन्‍हें मौजूदा न‍िर्धाण वर्ष में हुए नुकसान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. इसके अलावा यद‍ि वे आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद भी जानबूझकर अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है.