Income Tax Refund: इस बार भी फाइनेंश‍ियल ईयर 2023-24 (AY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी. करोड़ों लोगों ने आईटीआर फाइल कर द‍िया है तो कई कई टैक्स देने वाले अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. अपना रिटर्न जमा करने वाले सभी लोगों को अभी तक भी रिफंड नहीं मिला है. आपको बता दें आयकर व‍िभाग ITR फॉर्म के प्रकार के आधार पर र‍िफंड जारी करता है. इसी आधार पर रिफंड मिलने का समय अलग-अलग हो जाता है. यही कारण है क‍ि आपने देखा होगा क‍िसी का र‍िफंड 24 घंटे में आ जाता है तो क‍िसी का र‍िफंड आने में हफ्तों का समय लग जाता है.


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तीन से चार महीने का भी समय लग जाता है


इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कितनी जल्दी प्रोसेस होगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है. इसमें यह अहम होता है क‍ि आपने कौन सा ITR फॉर्म भरा है और आपका रिटर्न कितना जटिल है. CA आशीष म‍िश्रा के अनुसार 'इनकम टैक्‍स व‍िभाग को क‍िसी भी एक रिटर्न को प्रोसेस करने में काफी समय लग सकता है. इसमें तीन से चार महीने भी लग जाते हैं. लेक‍िन कुछ मामलों में रिटर्न उसी दिन या एक महीने के अंदर प्रोसेस हो जाता है. कुछ मामलों में यही अवध‍ि छह महीने से लेकर एक साल तक भी हो जाती है. कितना समय लगेगा यह कुल म‍िलाकर इनकम टैक्स विभाग के काम करने के तरीके पर निर्भर करती है.'


क‍िसमें क‍ितना लगता है समय
ITR-1 फॉर्म
ऐसे लोगों के लिए है जिनकी कमाई सिर्फ सैलरी से होती है या फिर जिनके पास एक ही घर है और उनकी कुल इनकम 50 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं है. पहले के आंकड़ों के अनुसार ITR-1 फॉर्म से दाखिल किए गए रिटर्न 10 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाते हैं और इनका र‍िफंड आमतौर पर 15 दिन में मिल जाता है.


ITR-2 फॉर्म ऐसे टैक्‍सपेयर्य के ल‍िए होता है जिनकी कमाई में शेयर की ब‍िक्री से होने वाला मुनाफा (कैपिटल गेन) और दूसरी ज्‍यादा जानकारी वाली बातें शामिल होती हैं. इस फॉर्म को प्रोसेस होने में आमतौर पर 20 से 45 दिन लग जाते हैं. क्योंकि इसमें ज्‍यादा जानकारी होती है इसल‍ि इसकी जांच में भी ज्‍यादा समय लग जात है.


ITR-3 फॉर्म ऐसे लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए होता है जिनकी कमाई किसी ब‍िजनेस या प्रोफेशन से होती है. ITR-3 फॉर्म को प्रोसेस होने में आमतौर पर ज्‍यादा समय लगता है. इसकी प्रोसेस‍िंग में करीब 30 से 60 दिन का समय लग जाता है, इसमें कई ऐसी जानकारी होती हैं जो बहुत ही पेचीदा होती हैं.


आपका इनकम टैक्स रिटर्न कितनी जल्दी प्रोसेस होगा, यह इस बात पर न‍िर्भर करता है क‍ि आपने कौन सा ITR-1, ITR-2 या ITR-3 में से कौन सा फॉर्म भरा है? इसके साथ ही आपका रिटर्न कितना जटिल है, यह भी जरूरी होता है. ऐसे लोग ज‍िनकी कमाई स‍िंपल है जैसे सिर्फ सैलरी तो उनके ल‍िए ITR-1 फॉर्म भरना आसान होता है. यह जल्दी प्रोसेस हो जाता है. लेकिन जिन लोगों का बिजनेस है उनके ल‍िए ITR-3 फॉर्म भरना पड़ता है. ज‍िन फॉर्म में ज्‍यादा फाइनेंशियल जानकारी होती है उनको टैक्स विभाग अच्छे से चेक करता है. इसलिए इन्हें प्रोसेस होने में ज्‍यादा समय लगता है. जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न चेक हो जाता है तो टैक्स विभाग आपको एक नोटिस भेजता है. इसे सेक्‍शन 143(1) के तहत इन्टिमेशन नोटिस कहा जाता है.


कैसे चेक करें आईटीआर र‍िफंड का स्‍टेटस
>> अपने टैक्स र‍िफंड का स्‍टेटस जांचने के ल‍िए ई-फाइलिंग पोर्टल पर इन स्‍टेप को फॉलो करें.
>> सबसे पहले ई-फाइल‍िंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं.
>> अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करें.
>> ई-फाइल टैब पर जाएं और फिर आयकर रिटर्न पर जाएं, यहां व्यू फाइल्ड रिटर्न चुनें.
>> असेसमेंट ईयर के र‍िफंड की जांच करें और व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें.
>> यहां आप अपने दाखिल किए गए ITR का लाइफसाइकल भी देख सकते हैं.


र‍िफंड स्‍टेटस की जानकारी
>> Refund Issued: जब र‍िफंड आपके बैंक खाते में जमा हो गया हो.
>> Partially Adjusted: जब र‍िफंड का केवल एक हिस्सा समायोजित किया गया हो.
>> Full Refund Adjusted: जब पूरी र‍िफंड राशि समायोजित की गई हो.
>> Refund Failed: जब र‍िफंड प्रोसेस्‍ड नहीं किया गया हो.