नई दिल्लीः भारतीय रेलवे (Indian Railways) की ओर से ट्रेनों को संचालन को लेकर एक बयान आया है. रेलवे (Indian Railways) ने कहा है कि जिन निजी संचालकों (Private operators) को 109 मार्गों पर 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने की जिम्मेदारी दी जा रही है, उन्हें उनकी मर्जी से ट्रेनों के ठहराव के लिए स्टेशन का चुनाव करने की भी छूट दी जाएगी. यानी निजी संचालक अपने अनुसार उन स्टेशनों का चुनाव कर सकेंगे जहां वे अपनी रेल गाड़ियों का हाल्‍ट चाहते हैं. 


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लेकिन निजी संचालकों को पहले उन स्टेशनों की लिस्ट भी रेलवे को सौंपनी होगी जहां वे प्राइवेट ट्रेनों का हाल्ट चाहते हैं. जानकारी के लिए बता दें हाल्ट स्‍टेशन शुरुआत एवं गंतव्य स्थान के अलावा वे जगह होंगी जहां निजी ट्रेनें कुछ वक्त के लिए ठहरेंगी. इस बात का खुलासा रेलवे की ओर से जारी दस्तावेजों (draft of Concession Agreement) से हुआ है.


एक मीटिंग के दौरान निजी संचालक के सवाल पर रेलवे ने बताया कि कंपनी नियम एवं शर्तों के मुताबिक स्टेशनों पर ठहराव का फैसला करने में लचीला रुख अपना सकती है. हालांकि, रेलवे ने यह भी कहा है कि निजी रेलगाड़ियों को उस रूट पर मौजूदा समय में सबसे तेज गति से चल रही ट्रेनों के ठहराव स्टेशनों पर अधिक ठहराव रखने की अनुमति नहीं होगी. निजी ट्रेन ऑपरेटरों को उन स्टेशनों को भी ठहराव में शामिल करना होगा जिनकी जरूरत बोगियों में पानी भरने, साफ सफाई करने आदि कार्यों के लिए होता है.


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रेलवे की शर्तों के मुताबिक, निजी ट्रेन संचालकों को मार्ग के बीच में पड़ने वाले स्टेशनों पर ठहराव की सूची के साथ साथ यह भी बताना होगा कि रेलगाड़ी कितने बजे स्टेशन पर आएगी और कब रवाना होगी. यह निजी रेल परिचालन योजना का हिस्सा होगा. समझौते के मसौदे में बताया गया है कि निजी ट्रेन संचालक को इसकी सूचना पहले देने के साथ ठहराव का टाइम टेबल एक साल के लिए होगा. ऐसा भी माना जा रहा है कि निजी ट्रेनों के बीच के स्टेशनों पर ठहराव की समीक्षा भी की जा सकती है. इसका अधिकार रेलवे के पास होगा.