नई दिल्ली : अगर आप भी अक्सर ट्रेन में तय सीमस ये ज्यादा सामान लेकर सफर करते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. ट्रेन में यात्रा करने पर आपको तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर चलना भारी पड़ सकता है. जी हां, हवाई जहाज की तरह अब ट्रेन में भी सीमा से अधिक सामान ले जाने पर आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है. रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन कोच में ज्यादा सामान ले जाने के सिलसिले में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद इंडियन रेलवे ने अपने पुराने सामान अनुज्ञा नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है.


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देनी होगी छह गुना राशि
इस नियम के तहत यात्रियों को अधिक सामान ले जाने पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक राशि बतौर जुर्माना देनी होगी. नियमानुसार स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास में आप बिना अतिरिक्त भुगतान किए क्रमश: 40 किलो और 35 किलो सामान तक ले जा सकते हैं. इससे ज्यादा आपको सामान ले जाना है तो आप पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान कर 80 किलो और 70 किलो सामान तक ले जा सकते हैं. अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है.


भीड़ से निपटने के लिए उठाया कदम
रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार निदेशक वेद प्रकाश ने बताया कि अगर यात्री को तय लिमिट से ज्यादा सामान बिना बुक कराए ले जाते हुए पकड़ा गया तो उसे सामान पर तय शुल्क से छह गुना अधिक भुगतान करना होगा. यह कदम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और डिब्बों के अंदर होने वाली भीड़ से निपटने के लिए उठाया गया है. अधिकारी ने बताया कि यात्रियों द्वारा ले जाए जा रहे सामान पर निगरानी रखने के लिए आकस्मिक दौरे किए जाएंगे.


अधिकारी ने बताया कि उदाहरण के तौर पर कोई यात्री 80 किलो सामान लेकर 500 किमी की यात्रा करता है तो उसे अतिरिक्त 40 किलो वजन के लिए 109 रुपये का भुगतान करना होगा. अगर वह इस रकम का भुगतान नहीं करता तो पकड़े जाने पर उसे अतिरिक्त वजन ले जाने के लिए 654 रुपये चुकाने होंगे. इसी तरह फर्स्ट एसी में यात्री 70 किलो वजन लेकर फ्ररी में यात्रा कर सकता है. फर्स्ट एसी में अधिकतम 150 किलो वजन लेकर चला जा सकता है.


ऐसे में 70 किलो वजन से ऊपर 80 किलो वजन के लिए यात्री को भुगतान करना होगा. इसी तरह सेकेंड एसी में 50 किलो वजन की निर्धारित सीमा है और आप इसमें अधिकतम 100 किलो वजन लेकर सफर कर सकते हैं.


(इनपुट भाषा से भी)