Train Ticket Rule: भारतीय रेलवे (Indian Railways) से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं और यह यात्रा के लिए सबसे सुरक्षित व सस्ता साधन माना जाता है. लेकिन, ट्रेन में यात्रा को लेकर कई तरह के नियम (Indian Railways Rule) भी बने हुए हैं. इसी तरह प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार (Waiting at Railway Station) करने को लेकर नियम है, जिसको फॉलो नहीं करने पर फाइन देना पड़ सकता है. तो चलिए आपको रेलवे का एक ऐसा नियम बताते हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है और इस वजह से उनको फाइन देना पड़ता है.


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ट्रेन के लिए इंतजार करने का नियम


ट्रेन से यात्रा करने के लिए लोग अक्सर समय से कुछ समय पहले रेलवे स्टेशन (Railway Station Rule) पर पहुंच जाते हैं, लेकिन टिकट लेने के बाद भी प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने के लिए समय निर्धारित है और इसका पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. तो चलिए आपको रेलवे के इस नियम के बारे में बताते हैं.


प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने को लेकर नियम


ट्रेन का टिकट लेने के बाद अगर आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां रुकने के लिए खास नियम हैं. अगर आपकी ट्रेन दिन की है तो आप ट्रेन के समय से 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंच सकते हैं और अगर आपकी ट्रेन रात की है तो आप ट्रेन के समय से 6 घंटे पहले स्टेशन पहुंच सकते हैं. इसके लिए आपको कोई फाइन नहीं लगेगा. वहीं, ट्रेन से उतरने के बाद भी यही नियम लागू होता है और दिन में उतरने पर 2 घंटे स्टेशन पर रुक सकते हैं, जबकि रात में यह समय 6 घंटे है. हालांकि, इसके लिए आपको अपने पास टिकट रखना होगा और टीटीई अगर मांगे तो दिखाना होगा.


ज्यादा रुकने पर लेना होगा प्लेटफॉर्म टिकट


अगर आप निर्धारित समय से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा. यानी अगर आप दिन में ट्रेन के समय से 2 घंटे और रात में ट्रेन के समय से 6 घंटे से ज्यादा स्टेशन पर रुकते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा. ऐसा नहीं करने पर टीटीई आपसे फाइन वसूल सकता है. इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी (Platform Ticket Rule) भी सिर्फ 2 घंटे होती है और इससे ज्यादा रुकने पर आपसे फाइन वसूला जा सकता है.