Indian Railways Latest News: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. रेलवे ने एक बड़ी खबर को लेकर खंडन किया है. भारतीय रेलवे (Indian railways) ने रेलवे की लगेज पॉलिसी (Indian Railways luggage policy) के नियम में बदलाव को लेकर चल रही खबरों का खंडन करते हुए इसे अफवाह बताया है.


रेलवे ने किया खंडन 


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रेलवे ने यात्रियों को ऐसी खबरों पर विश्‍वास न करने की सलाह देते हुए कहा है कि रेलवे की लगेज पॉलिसी 10 साल पुरानी है और उसी के अनुसार रेल यात्री अपने साथ सामान ले जा सकते हैं. रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि यात्री को ट्रेन में बिना बुकिंग के सामान ले जाने पर कोई भी अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा.


गौरतलब है कि कुछ दिन पहले से सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म और डिजिटल न्‍यूज चैनलों पर एक खबर दिखाई जा रही थी कि रेलवे ने अपनी लगेज पॉलिसी में बदलाव कर दिया है और अब तय सीमा से ज्‍यादा सामान ले जाने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूला जाएगा. लेकिन अब रेलवे ने इस खबर पर अपनी सफाई पेश की है.


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रेलवे ने बताई सच्चाई     


रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्वीटर' पर एक पोस्‍ट शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि खबर की सच्चाई क्या है? रेलवे ने अपनी पोस्‍ट में लिखा है, 'कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज चैनलों पर एक खबर प्रकाशित की गई है कि विगत कुछ दिनों में रेलवे द्वारा, यात्रा के दौरान ले जाए जा सकने वाले सामान की नीति में बदलाव किया गया है. इस संबंध में यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि भारतीय रेल द्वारा इस संदर्भ में कोई भी सर्कुलर या आदेश जारी नहीं किया गया है. वर्तमान नीति बहुत पुरानी है और 10 वर्षों से भी ज्‍यादा समय से प्रभावी है.'



कितना लगेज ले जा सकते हैं यात्री?


भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अलग-अलग श्रेणियों में रेल यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक भारी सामान सफ़र के दौरान अपने साथ ट्रेन के डिब्‍बे में रख सकते हैं. इससे अधिक सामान होने पर यात्री को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है. नियम एक तहत स्‍लीपर क्‍लास में 40 किलोग्राम, टू टीयर में 50 किलो तक सामान ले जाने की छूट है,जबकि फर्स्‍ट क्‍लास एसी में सबसे ज्‍यादा 70 किलो तक की छूट है.