Income Tax Return: जैसे-जैसे आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है, आयकर रिफंड का दावा करने के नियमों को जानना जरूरी है. यदि भुगतान किया गया टैक्स आपके वास्तविक देय टैक्स राशि से अधिक है, तो आप आईटीआर दाखिल करके रिफंड का दावा करने के हकदार होंगे. टैक्सपेयर्स को अपनी कमाई, कटौतियों और टैक्स देनदारियों का खुलासा करने के लिए आमतौर पर साल में एक बार सरकार को आयकर रिटर्न जमा करना होता है. आईटीआर दाखिल करने से आप सरकार को देय टैक्स की राशि या टैक्स-बचत निवेश से संभावित टैक्स रिफंड की गणना कर सकते हैं.


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इनकम टैक्स
एक टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिफंड का दावा करने का हकदार है जब उसकी ओर से भुगतान किया गया टैक्स उसकी टैक्स देनदारी से अधिक हो. टैक्सपेयर्स के जरिए और उसकी ओर से भुगतान किए गए टीडीएस, टीसीएस के साथ-साथ टैक्सपेयर्स के जरिए खुद भुगतान किए गए टैक्स जैसे अग्रिम टैक्स और स्व-मूल्यांकन टैक्स शामिल हैं.


इनकम टैक्स रिफंड
रिफंड का दावा करने के लिए अपना आईटीआर दाखिल करते समय सत्यापित करें कि टैक्स क्रेडिट फॉर्म संख्या 26AS में दिखाई दे रहा है. उपलब्ध सभी टैक्स क्रेडिट के विवरण को सत्यापित करें और वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में दिखाई गई सभी आय का भी सत्यापन करें. अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय सभी उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर अपने टैक्स रिफंड को अधिकतम करना महत्वपूर्ण है.


ऐसे पाएं ज्यादा रिफंड
इसके अलावा रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अपना आईटीआर समय पर दाखिल करें, वह टैक्स रिजीम चुनें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो और पेनेल्टी से बचने के लिए देर से आईटीआर दाखिल करने से बचें. अपने रिफंड की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपने रिटर्न को तुरंत सत्यापित करें. सभी योग्य कटौतियों और छूटों की पहचान करें. फॉर्म 16 में और किसी भी विसंगति से बचने के लिए अपने डेटा का मिलान करें.


बैंक खाता
अंत में अपने टैक्स रिफंड की निर्बाध प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने बैंक खाते को मान्य करें. इन रणनीतियों को अपनाकर आप अपने आयकर रिफंड का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और अपने वित्त का प्रभावी ढंग से मैनेजमेंट कर सकते हैं.


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