नई दिल्ली: ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ गई है. सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 (AY-2021-22) के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर अब 31 दिसंबर, 2021 कर दी है. इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से 30 सितंबर की गई थी. 


ITR फाइल करने की तारीख बढ़ी


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इनकम टैक्स पोर्टल कमियों के चलते लगातार ये मांग उठ रही थी कि रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, ऐसा तय माना जा रहा था कि इसे फिर आगे बढ़ाया जाएगा. वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया है कि असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी. इसे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था. अब इसे एक बार फिर बढ़ाकर  31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है.



फॉर्म 16 लेने की डेडलाइन भी बढ़ी थी


ITR फाइलिंग के साथ साथ सरकार ने इस साल नियोक्ता से Form-16 पाने की डेडलाइन दो बार बढ़ाई थी. पहले इसकी आखिरी तारीख 15 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 की गई थी, इसके बाद बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दिया था. 


नए पोर्टल में दिक्कतें


इनकम टैक्स का नया पोर्टल 7 जून को लॉन्च किया गया था, लॉन्च वाले दिन से लेकर ही इसमें तरह तरह की दिक्कतें आना शुरू हो गईं. जिसकी वजह से टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करना मुश्किल हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को इंफोसिस के CEO और MD सलिल पारेख को तलब भी किया था और उन्हें इनकम टैक्स पोर्टल में आ रही दिक्कतों को किसी भी हालत में 15 सितंबर तक दूर करने का निर्देश दिया. अभी कुछ दिन पहले CBDT की ओर से दावा किया गया है कि पोर्टल की ज्यादातर दिक्कतों को दुरुस्त कर लिया गया है.


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