नई दिल्ली: Income Tax Penalty: अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अभी तक नहीं भरा है तो जल्दी भर लें. सरकार ने टैक्स भरने की डेडलाइन जरूर बढ़ाई है लेकिन अगर आप इस बार चूके तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. आपके पास 31 दिसंबर 2021 तक मौका है.


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ITR को समय पर भरना बेहद जरूरी है, अगर आप इससे चूके तो आपको मोटे तौर पर दो तरह से पेनाल्टी भरनी होती है. आइए आपको बताते हैं इसके बारे में. 


ITR देरी से भरने पर पेनाल्टी​ 


गौरतलब है कि सेंट्र्ल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR भरने की डेडलाइन को एक बार बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया है.  31 दिसंबर की डेडलाइन गुजरने के बाद ITR भरने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. पहले ये डेडलाइन 30 सितंबर थी, लेकिन पोर्टल में गड़बड़ियों के चलते इसे आगे खिसका दिया गया है.


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ऐसे लगेगी पेनाल्टी


पिछले साल तक पेनाल्टी की रकम 10,000 रुपये थी, लेकिन इस साल से इसे घटाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है. पिछले वित्त वर्ष तक यह नियम था कि 1 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच अगर कोई देरी से ITR भरता है तो उसे 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं 31 दिसंबर से 31 मार्च के बीच अगर कोई देरी से ITR भरता है तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. अब मौजूदा असेसमेंट ईयर में देरी से ITR भरने पर जुर्माने की अधिकतम राशि को 5,000 रुपये कर दिया गया है.


छोटे टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत


ITR देरी से फाइल करने पर पेनाल्टी सब पर लगेगी, लेकिन छोटे टैक्सपेयर्स को जुर्माने की रकम में थोड़ी राहत दी गई है. अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तब उसे देरी से ITR भरने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. 5 लाख रुपये से कम सालाना आय पर इनकम टैक्स देय नहीं होता.


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बकाया टैक्स पर इंटरेस्ट लगेगी पेनाल्टी


इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234A के तहत, अगर किसी व्यक्ति पर 1 लाख रुपये से ज्यादा का टैक्स बकाया है तो उस पर हर महीने 1 परसेंट के हिसाब से पेनल्टी लगेगा. यह पेनाल्टी तब तक लगती रहेगा, जब तक वह ITR नहीं फाइल कर देता.


जानिए बिलेटेड और रिवाइज्‍ड रिटर्न क्या है?


अगर आप किसी साल ITR भरना भूल जाते हैं तो बाद में रिटर्न भर सकते हैं. इसे बिलेटेड ITR कहते हैं. पहले इसे भरने के लिए 2 साल का वक्त मिलता था, लेकिन अब इस पर पेनाल्टी लगा दी गई है. ऐसे टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न तभी भर सकते जब उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है. 


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