नई दिल्ली: ईपीएफओ की तरफ से प्रोविडेंट फंड (PF) ब्याज दर बढ़ाने के लिए विचार किया जा रहा है. फिलहाल प्रोविडेंट फंड (PF) पर ब्याज दर 8.65 फीसदी है. अभी आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जाता है. 12 फीसदी कंपनी भी देती है जिसमें 8.33 फीसदी आपके पेंशन स्कीम (EPS) अकाउंट में और बाकी 3.67 फीसदी EPF में जमा होता है. इसके अलावा भी PF के कई फायदे हैं जिसके बारे में आपको आगे बता रहे हैं.


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पहला फायदा : 6 लाख तक का इंश्योरेंस
आपको शायद यह जानकारी नहीं होगी कि आपके खाते पर बाय डिफॉल्ट बीमा मिलता है. EDLI (एंप्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस) योजना के तहत आपके पीएफ खाते पर 6 लाख रुपए तक इंश्योरेंस मिलता है. इस योजना के तहत खाताधारक को एक लमसम पेमेंट मिलता है. इसका फायदा किसी बीमारी या एक्सीडेंट और मृत्यु के वक्त लिया जा सकता है.


दूसरा फायदा : रिटायरमेंट के बाद पेंशन
10 साल तक रेगुलर पीएफ खाते में पैसा जमा होते रहने की स्थिति में आपको अपने खाते पर एंप्लॉई पेंशन स्कीम का भी फायदा मिलता है. अगर कोई खाताधारक लगातार 10 साल नौकरी में रहता है और उसके खाते में लगातार एक राशि जमा होती रहती है तो एंप्लॉई पेंशन स्कीम 1995 के तहत उसे रिटायरमेंट के बाद एक हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलता रहेगा.


तीसरा फायदा : इन स्थितियों में निकाल सकते हैं पैसा
अक्सर लोग नौकरी बदलते वक्त पीएफ खाते से पैसा निकाल लेते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि चालू खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता है. ऐसा नहीं है, आप कुछ स्थितियों में अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि, इस दौरान आप एक निश्चित रकम ही निकाल सकते हैं. मकान खरीदने या बनाने के लिए, मकान के लोन रीपेमेंट के लिए, बीमारी में, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, लड़की की शादी के लिए. हालांकि, इन फायदों का लाभ उठाने के लिए खाताधारकों को एक निश्चित समय तक ईपीएफओ का सदस्य होना जरूरी है.


चौथा फायदा : निष्क्रिय खातों पर भी मिलेगा ब्याज
ईपीएफओ ने पिछले ही साल निष्क्रिय पड़े खातों पर भी ब्याज देने का फैसला किया था. हालांकि, पहले ऐसा नहीं होता था. अब ऐसे पीएफ खातों पर भी ब्याज मिलेगा जो 3 साल से ज्यादा समय तक निष्क्रिय पड़े हों. दरअसल, 3 साल तक जिन खातों में कोई ट्रांजेक्शन न हुआ तो उसे निष्क्रिया खाते की कैटेगरी में डाल दिया जाता है. अब ऐसे खातों पर भी ब्याज मिलेगा. इसलिए नौकरी बदलते ही अपने पीएफ खाते को ट्रांसफर करा लेना चाहिए. इससे आपकी नियमित राशि पर ब्याज मिलेगा. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो नियमों के मुताबिक पांच साल से अधिक समय तक खाता निष्क्रिय रहने की स्थिति में विथड्रॉल (निकासी) के वक्त इस पर टैक्स चुकाना होगा.



पांचवा फायदा : अपने आप ट्रांसफर होगा पीएफ खाता
नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना अब आसान हो गया है. आधार से लिंक आपके यूएएन (यूनीक नंबर) नंबर के जरिए आप अपने एक से अधिक पीएफ खातों (नौकरी बदलने की स्थिति में) को एक ही जगह रख सकते हैं. नई नौकरी ज्वॉइन करने पर ईपीएफ के पैसे को क्लेम करने के लिए फॉर्म-13 भरने की जरूरत नहीं होगी. ईपीएफो ने हाल ही में एक नया फॉर्म-11 जारी किया है, जिससे आपका पिछला खाता नए खाते में खुद ही ट्रांसफर हो जाएगा.