Indian Railways News: हाड़ कंपाने वाली ठंड से राहत पाने के ल‍िए अलावा जलाना तो आम बात है. लेक‍िन तब क्‍या हो जब कुछ लोग ट्रेन में ही उपले से अलाव जलाकर हाथ सेंकने लगे. जी हां, यह कोई मजाक नहीं बल्‍क‍ि हकीकत है. फरीदाबाद के रहने वाले चंदन कुमार और देवेन्द्र सिंह को ट्रेन में अलावा जलाने के आरोप में ग‍िरफ्तार कर जेल भेजा गया है. उनके इस कारनामे से रेलवे में हड़कंप मच गया. दोनों को पकड़ने के बाद जब उनसे इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्‍होंने कहा, ‘हमने खुद को ठंड से बचाने के ल‍िए अलाव जलाया था.'


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ठंड में अलाव पर हाथ सेंकने की बात कबूली


दोनों आरोप‍ियों के साथ कुछ और लोग भी ठंड में अलाव पर हाथ सेंक रहे थे. आरपीएफ को जब इस बारे में जानकारी म‍िली तो पूछताछ में पता चला क‍ि चंदन और देवेंद्र अलाव के ल‍िए उपले लेकर आए थे. बाद में इन्‍हें अलीगढ़ में उतारकर ग‍िरफ्तार कर ल‍िया गया. रेलवे के न‍ियमानुसार क‍िसी भी ज्‍वलनशील पदार्थ को लेकर ट्रेन में यात्रा करना कानूनन अपराध है. लेक‍िन क्‍या आपको पता है ट्रेन में और क‍िन-क‍िन चीजों को ले जाने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है?


इन चीजों को ले जाने पर प्रत‍िबंध
रेलवे की तरफ से कुछ चीजों को लेकर यात्रा करने पर प्रत‍िबंध लगाया गया है. ज‍िन चीजों को लेकर आप यात्रा नहीं कर सकते उनमें स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील केम‍िकल, पटाखे, तेजाब, चमड़ा या गीली खाल, बदबुदार वस्तुएं, ग्रीस, घी आद‍ि लेकर चलने पर रोक है. इन वस्तुओं के टूटने या टपकने से साथी यात्र‍ियों को परेशानी हो सकती है.


जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान
रेलवे सफर के दौरान ऊपर बताई गई वस्‍तुओं को ले जाना अपराध की श्रेणी में आता है. यदि आप इन चीजों में से क‍िसी को भी साथ लेकर यात्रा करते हैं तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा-164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसके तहत आप पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या फ‍िर दोनों कार्रवाई की जा सकती हैं.


सशर्त ले जाने की मंजूरी
आप ट्रेन से सफर करने के दौरान गैस का खाली सिलेंडर रेलवे के ब्रेकयान में बुक कराकर ले जा सकते हैं. ब्रेकयान एक अलग कोच होता है ज‍िसमें आप बुक क‍िया गया सामान सुरक्ष‍ित तरीके से ले जा सकते हैं. रेलवे के नियम के अनुसार 20 किलो घी तक साथ में ले जाया जा सकता है.