NTC: पब्लिक सेक्टर की कपड़ा कंपनी अब दिवालिया होने वाली है. दरअसल, एक परिचालन कर्जदाता (operating creditor) की याचिका को मंजूरी देने के बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने पब्लिक सेक्टर की कपड़ा कंपनी नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन (NTC) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं, एनसीएलटी की दिल्ली पीठ ने एनटीसी के बोर्ड को निलंबित कर दिया. इसके लिए अमित तलवार को अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) नियुक्त किया गया है.


बड़ी कंपनी होगी दिवालिया 


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गौरतलब है कि पीठ ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के अनुसार एनटीसी के खिलाफ स्थगन की भी घोषणा की है. एनसीएलटी की दो-सदस्यीय पीठ ने एनटीसी के सभी दावों को भी खारिज करते हुए कहा है कि इसके परिचालन लेनदार द्वारा दावा की गई देय राशि पर खड़ा किया गया विवाद सिर्फ एक ‘जबरन खड़ा किया गया विवाद’ है और करीब 14 लाख रुपये के भुगतान में चूक हुई है. आपको बता दें कि  पहली बार यह हुआ है जब आईबीसी कानून लागू होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कंपनी के खिलाफ इस तरह का सख्त एक्शन लिया गया है.


जानिए कंपनी के बारे में?


गौरतलब है कि एनटीसी एक ऐसी कंपनी है जो भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आती है. देश भर में इसकी कुल  23 मिले हैं. आपको बता दें कि एनसीएलटी ने एनटीसी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का निर्देश हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (HSEPL) की तरफ से दायर याचिका पर दिया है. एचएसईपीएल ने अपनी याचिका में एनटीसी के लिए सोलर रूफटॉप परियोजना लगाने के दो अनुबंधों के लिए 13.84 लाख रुपये के भुगतान में चूक का दावा किया था.


जानिए क्या है पूरा मामला?


अब बात करते हैं इस मामले की. यह मामला करीब छह साल पुराना है जब एनटीसी ने मई, 2016 में तमिलनाडु में कुल 780 किलोवॉट क्षमता की रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का ठेका दिया था. इन दोनों परियोजनाओं के अनुबंध के अनुसार, पहली परियोजना के लिए 2.21 करोड़ रुपये और दूसरी परियोजना के लिए 1.86 करोड़ रुपये की राशि क्रमशः दिसंबर, 2016 और अप्रैल, 2017 को काम पूरा होने पर दी जानी थी. इसके बाद एचएसईपीएल ने इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी थी.