Speed Limit on Highway: गडकरी इस हफ्ते करेंगे बड़ा ऐलान, हाइवे पर कार-बाइक चलाने वालों की होगी बल्ले-बल्ले!
Vehicle Speed Limit: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेस-वे और राजमार्गों पर वाहनों की अधिकतम स्पीड लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव पर इस सप्ताह बेंगलुरू में परिवहन विकास परिषद (TDC) की बैठक में चर्चा की जाएगी.
Speed Limit on Expressway: अगर आपको भी कार- बाइक से फर्राटा भरने का शौक है तो यह खबर आपको जरूर खुश कर देगी. जी हां, आने वाले समय में एक्सप्रेस-वे और नेशनल हाइवे पर गति सीमा बढ़ाने पर मुहर लगने वाली है. अब वह दिन भी दूर नहीं जब आपको वाहनों के हॉर्न के रूप में संगीत वाद्ययंत्र की आवाज सुनने को मिलेगी. इस बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेस-वे और राजमार्गों पर वाहनों की अधिकतम स्पीड लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव पर इस सप्ताह बेंगलुरू में परिवहन विकास परिषद (TDC) की बैठक में चर्चा की जाएगी.
कल से शुरू होगा तीन दिवसीय सम्मेलन ‘मंथन’
गडकरी ने कहा कि भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों की ध्वनि को वाहनों के हॉर्न के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कानून लाने के एक अन्य प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने के तरीके खोजने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य सरकारों के तहत आता है. गडकरी ढांचागत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों एवं चुनौतियों पर केंद्रित तीन दिन के सम्मेलन ‘मंथन’ का गुरुवार को उद्घाटन करेंगे.
क्या होगी नई स्पीड लिमिट!
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे की तरफ से अभी एक्सप्रेस वे पर कारों की अधिकतम स्पीड लिमिट 100 किमी प्रति घंटा है. वहीं वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह सीमा 80 किमी प्रति घंटा की है. आने वाले समय में कारों की स्पीड लिमिट को बढ़ाकर 120 किमी प्रति घंटा किया जा सकता है. इसी तरह वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह 80 से बढ़कर 100 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है.
छह 'एयरबैग' पर किया जा रहा विचार
इसके अलावा केंद्र सरकार व्हीकल कंपनियों के लिए अक्टूबर से आठ सीट वाले वाहनों में कम से कम छह 'एयरबैग' जरूरी करने पर विचार कर रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम निजी वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है. साल 2022 में ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन का फैसला किया गया है.
चालक और सवारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार वाहन निर्माताओं के लिए पिछली सीट की 'सीट बेल्ट अलार्म' प्रणाली को जरूरी करने की योजना बना रही है. फिलहाल वाहन निर्माताओं के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट 'रिमाइंडर' देना जरूरी है. आने वाले समय में पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा, ऐसा नहीं करने पर अलार्म बजेगा.
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