नई दिल्ली: PAN-Aadhaar Link: अगर आप भी म्यूचुअल फंड या SIP में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए काम की खबर है. आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो फटाफट कर लें. अगर आपने अंतिम तिथि यानी 31 मार्च से पहले से पहले पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है.


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इसके बाद आपका पैन कार्ड (PAN Card) अमान्य हो जाएगा. इसके अलावा इसका सीधा असर आपके म्यूचुअल फंड (Mutual Fund Investment) के निवेश पर भी पड़ेगा. दरअसल, आपके निवेश से पैसा निकालने और यहां तक कि नया निवेश कर पाने पर भी रोक लग सकती है. दरअसल, म्यूचुअल फंड में निवेश आदि के लिए पैन कार्ड होना जरूरी रहता है.


नहीं कर सकेंगे निवेश


अगर आप म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश कर रहे हैं या किसी अन्य स्कीम में पहली बार निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए. अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं लेकिन आपका पैन इनवैलिड हो चुका है तो अपने वर्तमान म्यूचुअल फंड निवेश में अतिरिक्त यूनिट नहीं जोड़ सकेंगे. इसलिए आपके लिए पैन-आधार को लिंक करना बहु जरूरी है.


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PAN कार्ड है अनिवार्य 


Mutual Fund में निवेश करने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज (Documentation Process) का होना अनिवार्य है. पहले आपको अपने 'ग्राहक को जानिए' (KYC) मानदंडों का पालन करना होगा और फिर आपके पास एक वैध पैन होना चाहिए. ऐसे में आधार से लिंक न होने के कारण अगर आपका पैन अमान्य हो जाता है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे.


SIP भी रुक जाएगा


गौरतलब है कि अगर आपने पैन-आधार लिंक न किया तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा और अगर पैन इनवैलिड हो जाता है तो सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) से किए जाने वाला निवेश भी रुक जाएगा. यानी आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में नई यूनिट नहीं जोड़ सकेंगे.


इतना ही नहीं, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है तो पैन इनवैलिड होने पर उसे निकाल भी नहीं सकेंगे. यानी आपकी रिडेंप्शन रिक्वेस्ट्स रिजेक्ट हो जाएगी. वहीं, सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) भी रुक जाएगा. इसलिए अंतिम तिथि यानी 31 मार्च से पहले पैन और आधार को हर हाल में लिंक कर लें. 


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