Government of India: सरकार की ये बात नहीं मानी तो होगा भारी नुकसान, 31 मार्च के बाद इन लोगों को उठानी पड़ेगी दिक्कतें
Aadhaar Card: सरकार की ओर से काफी वक्त से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सूचित किया जा रहा है. 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. अगर कोई शख्स इस तारीख तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो उस शख्स का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.
PAN Card: देश में पैन कार्ड अहम दस्तावेजों में शामिल है. पैन कार्ड स्थायी खाता संख्या कार्ड है. यह भारत के भारतीय आयकर विभाग के जरिए व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को जारी किया गया एक अद्वितीय दस अंकों का अल्फान्यूमेरिक पहचान संख्या है. यह पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है और भारत में विभिन्न वित्तीय लेनदेन के लिए अनिवार्य है. बैंक खाता खोलना, शेयर बाजार में निवेश करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है. यह वित्तीय लेनदेन की निगरानी और विनियमन और टैक्स चोरी को रोकने में मदद करता है.
पैन कार्ड अपडेट
सरकार की ओर से काफी वक्त से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सूचित किया जा रहा है. 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. अगर कोई शख्स इस तारीख तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो उस शख्स का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसे में अगर 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे.
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आधार कार्ड
ऐसे में अगर 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की सरकार की बात नहीं मानी तो पैन कार्ड बंद हो जाएगा और इसका काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. पैन कार्ड में पैन नंबर के साथ व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि और तस्वीर जैसे विवरण शामिल होते हैं. पैन कार्ड को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे एक संवेदनशील दस्तावेज माना जाता है और गलत हाथों में पड़ने पर पहचान की चोरी या वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है.
वहीं अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे---
- निष्क्रिय पैन का उपयोग करके रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे.
- लंबित विवरणियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी.
- निष्क्रिय पैन को लंबित रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है.
- दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पैन के निष्क्रिय होने के बाद पूरी नहीं की जा सकती है.
- पैन के निष्क्रिय हो जाने पर उच्च दर से टैक्स की कटौती करनी होगी.
- बैंकों और अन्य वित्तीय पोर्टल्स पर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.
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