PAN Card Latest News: पैन कार्ड को लेकर जरूरी खबर है. आज के समय में पैन कार्ड एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है, और इसकी जरूरत हर वित्तीय ट्रांजेक्शन करने और बैंक में खाता खुलवाने के लिए करनी होती है. पैन कार्ड को अब आधार और सभी जगह लिंक करवा अनिवार्य कर दिया गया है, वरना आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा. अगर आपने पैन कार्ड से जुड़ी गलती की तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. आइये जानते हैं पैन कार्ड के इस नियम के बारे में.


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दो कार्ड होने पर होगी ये बड़ी दिक्कतें 


- अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो ये खबर जरूर पढ़े लें.
- सबसे पहले आप पैन कार्ड पर दिए गए दस अंकों के पैन नंबर को बिल्कुल सावधानी से भरें.
- आप ध्यान रखें कि इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर का इधर उधर होना आपको भारी पेनाल्टी लगवा सकता है.
- इसके साथ ही, अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है.
- इससे आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है.
- यानी आपके पास भी दो पैन कार्ड है तो तुरंत अपना दूसरा PAN कार्ड विभाग के पास सरेंडर करना होगा.
- इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्‍शन 272B में इस बात का प्रावधान भी है.


दूसरा पैन कार्ड करें सरेंडर


- PAN सरेंडर करने की प्रक्रिया आसान है, आइये जानते हैं इसके नियम.
- इसके लिए कॉमन फॉर्म हैं, जिसे आप इनकम टैक्‍स वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
- इसके लिए आप वेबसाइट पर 'Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data' लिंक पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
- इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जाकर जमा करें.
- दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें.
- आपको बता दें कि आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते है.